

रानापुर। पुलिस अधीक्षक अगम जैन के मार्गदर्शन में ज़िला पुलिस सतत्ग्रा रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रूढ़ीवादी प्रथाओं को समाप्त करने के लिए नीत नये प्रयास कर रहे है इसी कड़ी में रानापुर थाना प्रभारी संजय रावत कोतवाली थाना क्षेत्र में सतत् दहेज दापा शराब आदि कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जागरूक किया जा रहा है
ग्रामीण क्षेत्रों शादियों में दहेज दापा लेने देने की प्रथा को लेकर जागरूकता से केसे कम किया जाए इस संबंध में सभी थाना प्रभारीयो को बताया गया था । इस पर सभी थानों पर तड़वी पटेलों की मीटिंग ली गई थी और जागरूकता किया गया था जिससे सभी ग्रामों के लोग आगे आकर अपने अपने गांव में दहेज दापा कम किया गया
झाबुआ ग्रामिण क्षेत्रो में दहेज दापा का रीवाज है जिसमें पैसो का लेनदेन अधिक मात्रा में होता है । जिससे की पारिवारिक की आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय हो जाती है यदी किसी परिवार में लडका लडकी की शादी करना हो तो 05-06 लाख रुपये और अन्य सामग्री में अत्यधिक खर्चा होता है शादी होने के पश्चात लडका लडकी या परिवार सहित गुजरात या अन्य जगह मजदुरी के लिये चले जाते है जिसका कर्जा जीवनभर चलता रहता है, जागरुकता की कमी के कारण सुधार नही हो पाता है । ग्रामीण क्षेत्रों से अब तड़वी ,पटेलो, सरपंचों के द्वारा दहेज दापा कम किया जा रहा है।
ऐसा ही एक मामला थाना राणापुर क्षैत्र का ग्राम डिग्गी का आया है लडका डिग्गी का रहने वाला जो इन्दौर में इंजीनियर की पढाई कर रहा है और लडकी ग्राम सिलखोदरी की रहने वाली है जो मेडीकल में बीएससी. निर्सिंग इंदौर से कर रही है , दोनो ने वर्ष 2022 में झाबुआ में मंदिर में शादी की थी शादी के बाद लगातार लडकी के पक्ष से दहेज दापा के लिये परेशान किया जा रहा था जो ग्रामीण में भांजगडी प्रथा से लेनदेन कर निराकरण करना चाहते थे लेकीन लडका लडकी दोनो पढाई कर रहे है इसलिये विवाह में दहेज की राशी लडकी पक्ष मांगने पर लडका पक्ष देने में असमर्थ होने पर पुलिस कार्यवाही हेतु थाना राणापुर पर आवेदन दिया गया ।लडकी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना राणापुर द्वारा अनावेदकगण मांगु पिता नानकिया बामनिया निवासी सीलखोदरी तहसील रामा जिला झाबुआ (लडकी के पिता ) , दिनेश पिता मांगु बामनिया निवासी सीलखोदरी तहसील रामा जिला झाबुआ (लडकी का भाई ) व वेशिया पिता नानसु डामोर निवासी ग्राम छोटी चुलिया राणापुर जिला झाबुआ (लडकी का मामा ) के द्वारा दहेज के रुप में अवैध तरीके से 650000 रुपये की मांग की व नही देने पर जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना राणापुर पर अपराध क्रमांक 200/2023 धारा 384.506.34 भा.द.वि. का पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया ।