Homeझाबुआसनसनीखेज हत्या के प्रकरण में आरोपीगण को हुआ आजीवन कारावास

सनसनीखेज हत्या के प्रकरण में आरोपीगण को हुआ आजीवन कारावास

 

@Voice  ऑफ झाबुआ     @Voice ऑफ झाबुआ

न्यायालय शमोहम्मद सैयदूल अबरार अंसारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ, द्वारा अभियुक्तागण कालु, मुनसिंग एवं जामसिंह को धारा 302/34 भा.दं.वि. में आजीवन सश्रम कारावास एवं 2-2 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से प्रकरण में संचालन एस.एस. खिची, जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा किया गया।जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी द्वारा बताया गया कि मृतक मुकेश की लाश जिला चिकित्सालय झाबुआ में एम्बुलेंस से लाया गया था जहा चिकित्सक ने उसे मृत घोषित किया था। जिला अस्प ताल द्वारा थाना कोतवाली में सूचना दी थी जिस पर से मर्ग दर्ज कर मर्ग जांच के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे जिसमें पता लगा था कि मृतक मुकेश उसकी पत्नि राजूबाई के साथ बार बार मारपीट करता था घटना दिनां‍क 05.06.2021 को करीब 04:30 बजे आरोपी मुनसिंह के यहा आरोपीगण आपस में विचार कर रहे थे कि मुकेश का क्या करना चाहिये इतने में मृतक मुकेश वहा पर आ गया जिसे आरोपीगण ने मुकेश से पूछा कि वह राजूबाई के साथ आये दिन झगडा क्यों करता है । बातचीत में विवाद बढ गया ओर आरोपी कालू ने मुकेश को पकड लिया व मुनसिंग ने लोहे के पाईप से सिर के पीछे मार दिया । जामसिंह ने पत्थर मारा जिसके कारण मुकेश के सिर व कान में गंभीर चोट लग कर खून निकलने लगा व मुकेश की मृत्यू हो गई थी। उसके पश्चात मो.सा. से तीनों आरोपीगण मुकेश को उसके घर के पास लेकर आये व उसे फेक कर भाग रहे थे कि कालु को पकड़ लिया व दो लोग मोटर साईकिल से भाग गये कालु से पुछा तो कालु ने यह बताया कि हम तीनों ने मिलकर मुकेश के साथ सिर में मारपीट की जिससे उसकी मृत्यु हो गई।
मर्ग जांच के उपरांत पुलिस थाना झाबुआ द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध धारा 302/34 भा.दं.वि. का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपीगण कालु पिता अनसिंह मकोडिया, मुनसिंह पिता मेहताब डामोर एवं जामसिंह पिता मे‍हताब डामोर को गिरफ्तार किया गया तथा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया एवं मामला गंभीर श्रेणी को होने से चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज घोषित किया गया । न्यालयालय में विचारण के दौरान न्यायालय मोहम्मकद सैयदूल अबरार अंसारी सा., जिला एवं सत्र न्यांयाधीश, झाबुआ, द्वारा आरोपीगण को दोषी पाते हुए यह पाया कि आरोपीगण द्वारा सामान्य आशय बनाकर उसके अग्रसर में मुकेश की मृत्यूोकारित कर हत्या की गई जिससे दिनांक 08.09.2022 को दोषी पाते हुए निर्णय पारित कर अभियुक्तकगण कालु पिता अनसिंह मकोडिया आदि-02 को धारा 302/34 भा.दं.वि. में आजीवन सश्रम कारावास एवं 2-2 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

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