Homeझाबुआमुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना अंतर्गत हितग्राही को सहायता राशि स्वीकृत

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना अंतर्गत हितग्राही को सहायता राशि स्वीकृत

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के अंतर्गत जिले की हितग्राही श्रीमती सपना पाटीदार को आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। कलेक्टर के अनुमोदन उपरांत ग्राम रामगढ़ निवासी श्रीमती सपना पाटीदार, पति श्री रमेश पाटीदार को योजना के निर्धारित मापदंडों की पूर्ति करने पर ₹2,00,000 (दो लाख रुपये) की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग द्वारा उक्त सहायता राशि नियमानुसार हितग्राही के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। कलेक्टर नेहा मीना ने कहा कि शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करना तथा उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा मिलती है और वे सम्मानपूर्वक अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकती हैं। उन्होंने पात्र हितग्राहियों से शासन की इस जनकल्याणकारी योजना का लाभ लेने की अपील की।

योजना की पात्रता के अंतर्गत कल्याणी म.प्र. की मूल निवासी हो। कल्याणी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व उससे अधिक हो। संबंधी आयु प्रमाण पत्र। कल्याणी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी न हो। कल्याणी परिवार पेंशन प्राप्त न कर रही हो। आयकर दाता न हो। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र। पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र। दम्पत्ति का वैवाहिक फोटो व आवेदक/आवेदिका का पासपोर्ट साइज़ फोटो एवं बैंक खाता।

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