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थाना जोबट क्षेत्रांतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म एवं धर्म परिवर्तन प्रकरण में आरोपियों के पासपोर्ट एवं शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही

अलीराजपुर। पुलिस अधीक्षक आलीराजपुर श्री रघुवंश सिंह ने बताया कि विगत दिवस थाना जोबट क्षेत्रांतर्गत दिनांक 30 नवम्बर 2025 को घटित एक गंभीर घटना में आरोपी इमरान पिता याकूब निवासी जोबट एवं अमजद पिता मुबारिक हुसैन खत्री द्वारा एक नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म एवं धर्म परिवर्तन की घटना कारित की गई। उक्त प्रकरण में आरोपी अमजद मुख्य आरोपी है, जिसके द्वारा पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया।

पीड़िता की सूचना पर थाना जोबट में आरोपी इमरान पिता याकूब, अमजद पिता मुबारिक हुसैन खत्री एवं एक अन्य आरोपी अहमद शेख के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(1), 127(1), 115(2), 351(2), 3(5) सहित पॉक्सो एक्ट, मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम तथा एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की विभिन्न गंभीर धाराओं के अंतर्गत अपराध क्रमांक 498/2025 पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस द्वारा त्वरित एवं संवेदनशील कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।

प्रकरण के अनुसंधान के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि मुख्य आरोपी अमजद पिता मुबारिक हुसैन के पास पासपोर्ट एवं शस्त्र लाइसेंस उपलब्ध है, वहीं आरोपी इमरान पिता याकूब के पास भी पासपोर्ट होना पाया गया। आरोपियों द्वारा की गई घटना की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए तथा उनके विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आलीराजपुर पुलिस के द्वारा आरोपियों के पासपोर्ट एवं शस्‍त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही की गई है।

उक्त कार्यवाही के अंतर्गत दोनों आरोपियों के पासपोर्ट निरस्त किए जाने हेतु क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय भोपाल को प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। इसी प्रकार मुख्य आरोपी अमजद के पास उपलब्ध शस्‍त्र लाइसेंस के संबंध में उसका शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जाने हेतु जिला दण्डाधिकारी को प्रतिवेदन भेजा गया है।

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