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उपभोक्ता आयोग झाबुआ ने बीमा दावा अस्वीकृति को माना सेवा में कमी, परिवादी के पक्ष में आदेश

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, झाबुआ (म.प्र.) द्वारा परिवादी वैभव सुराना बनाम केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड पर आदेश पारित किया गया। परिवादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता अक्षत भण्डारी द्वारा की गई। मामले में बीमा कंपनी द्वारा परिवादी की 1,04,415/- रुपये की मेडिकल उपचार प्रतिपूर्ति दावा यह कहते हुए अस्वीकार किया गया कि उपचार जन्मजात बीमारी से संबंधित है, परंतु उपचारकर्ता चिकित्सक के अभिलेख एवं तर्कों के आधार पर आयोग ने यह माना कि बीमारी विकासगत (developmental) है, जन्मजात नहीं। बीमा कंपनी जन्मजात होने का प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रही।

आयोग ने सेवा में कमी मानते हुए बीमा कंपनी को –

• 1,04,415/- रुपये उपचार व्यय प्रतिपूर्ति 6% वार्षिक ब्याज सहित (परिवाद प्रस्तुति दिनांक से भुगतान दिनांक तक) प्रदान करने का आदेश,

• मानसिक संताप एवं परिवाद व्यय हेतु ₹10,000/- प्रदान करने का आदेश,

• संपूर्ण राशि 60 दिवस में भुगतान करने के निर्देश दिए।

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