दिलीप सिंह भूरिया अलीराजपुर ब्यूरो चीफ
अलीराजपुर पुलिस अधीक्षक श्री राजेश व्यास के मार्गदर्शन में वर्ष 2023 के थाना अम्बुआ में घटित चिन्हित/सनसनीखेज हत्या के प्रकरण में 01 आरोपी को माननीय अपर सत्र न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व 1000/- के अर्थदंड से दंडित किया गया।
घटना का विवरण – घटना दिनांक 19.08.2023 को आरोपी गणपत ने मुर्गा बनाने की बात को लेकर अपने पिता ईडला की तलवार व लट्ठ से वार कर हत्या कर दी। फरियादीया करमा पिता गणपत मण्डलोई जाति भीलाला उम्र 23 साल निवासी वडी बंडोडिया फलिया की रिपोर्ट पर अपराध क्र. 233/2023 धारा 302 भादवि का कायम कर विवेचना मे लिया गया।
दौराने विवेचना के आरोपी गणपत को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया तथा आरोपी गणपत के विरूद्ध उनि. योगेन्द्र मण्डलोई थाना प्रभारी आम्बुआ के द्वारा विवेचना पूर्ण कर चालान क्र. 281/05.11.2023 का कता कर माननीय न्यायालय पेश किया गया था जो माननीय अपर सत्र न्यायालय मे प्रकरण क्रमांक 146/2023 मे दर्ज होकर विचारणीय रहा ।
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अलीराजपुर के आदेश के पालन मे प्रकरण को चिन्हित श्रैणी मे लिया जाकर प्रकरण के गवाह व सबूत पर उनि. योगेन्द्र मण्डलोई, सउनि. लक्ष्मण परमार, आर. 384 दिनेश, आर. 281 दिलीप द्वारा गवाहो पर नियंत्रण कर अभियोजन पक्ष मे साक्ष्य करवाने से माननीय अपर सत्र न्यायालय अलीराजपुर द्धारा आरोपी गणपत पिता इडला मण्डलोई भीलाला निवासी ग्राम बड़ी थाना आम्बुआ को दिनांक 23.07.2024 को आजीवन कारावास व 1,000/-रू. के अर्थदण्ड से दण्डित कर सजा का आदेश पारित किया गया।