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पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के मार्गदर्शन में थाना सरदारपुर में वर्ष 2023 में हत्या के 02 आरोपियो को न्यायालय सरदारपुर द्वारा अजीवन कारवास की सजा व 5,000-5,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किय

बालुसिंह बारिया

सरदारपुर। 14.05.2023 को फरियादी अजय पिता बबलू उर्फ रामप्रकाश मेडा निवासी ग्राम काटानेश मौलाना थाना सरदारपुर जिला धार ने थाना सरदारपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पिता मृतक बबलु उर्फ रामप्रकाश माडु खेत पर पानी फेरने गए थे, जहाँ पडोस खेत में फरियादी का काका मकान बनाने के लिए ड्रम से पानी भर रहा है। पानी भरने की बात को लेकर मृतक बबलु व उसके भाई नबु व भाभी सविता का झगडा हो गया, जिस पर से आरोपी नबु व उसकी पत्नी ने एकमत होकर मृतक से पत्थर से मारपीट कर लहूलुहान कर घायल कर दिया। इलाज के दौरान मृतक की मृत्यु हो जाने से थाना सरदारपुर पर आरोपी नबु व उसकी पत्नी के विरूद्ध धारा 302, 294, 34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक धार मनोज कुमार सिंह द्वारा प्रकरण को जघन्य एवं सनसनीखेज की श्रेणी में रखा गया था उक्त सनसनीखेज अपराध में आरोपी 1. नबु पिता मादु मेडा उम्र 27 साल 2. सविता पति नबु मादु उम्र 27 साल निवासीयान ग्राम काटानेश थाना सरदारपुर पुलिस द्वारा 24 घंटे में ही दिनांक 15.05.2023 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय सरदारपुर पेश किया गया। प्रकरण की विवेचना उनि बी.एस. हटीला द्वारा की जाकर मजबूत साक्ष्य एकत्रित करे चालन न्यायालय मे पेश किया गया एवम प्रकरण के नोडल अधिकारी थाना प्रभारी सरदारपुर निरीक्षक प्रदीप खन्ना को बनाया गया था । जिस पर से प्रकरण में आज दिनांक 19.03.2024 को न्यायालय पारस कुमार जैन अपर सत्र न्यायाधीश सरदारपुर के द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी 1. नबु पिता मादु मेडा उम्र 27 साल 2. सविता पति नबु मादु उम्र 27 साल निवासीयान ग्राम काटानेश थाना सरदारपुर को अजीवन कारावास एवं 5,000-5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित गया है।

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