झाबुआ जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये शासन द्वारा घोषित आबकारी नीति के अनुसार झाबुआ जिले की वर्तमान में संचालित 33 कम्पोजिट मदिरा दुकानों का एक एकल समूह में वर्ष 2023-24 के वार्षिक मूल्य रू. 201,02,00,957/- में 15 प्रतिशत वृद्धि कर ई-टेण्डर के माध्यम से वर्ष 2024-25 के लिए आरक्षित मूल्य रू. 231,17,31,116/- पर ऑन लाईन ई-टेण्डर के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित कर किया जायेगा। ऑन लाईन टेण्डर प्रपत्र 27 फरवरी 2024 प्रातः 10.00 बजे से 04 मार्च 2024 दोपहर 2.00 बजे तक डाउनलोड एवं सबमिट किये जा किये जा सकते है तथा प्राप्त ऑन लाईन टेण्डर प्रपत्रों को खोलने की तिथि 04 मार्च 2024 को दोपहर 2.30 से जिला समिति द्वारा कार्यवाही पूर्ण होने तक किया जायेगा।मदिरा दुकानों के निष्पादन सम्बंधी विस्तुत जानकारी जिला आबकारी कार्यालय झाबुआ से प्राप्त की जा सकती है।