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आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में 3 आरोपी बेगुनाह साबित, सत्र न्यायालय ने किया दोषमुक्त

वॉइस ऑफ़ झाबुआ(डेस्क)

झाबुआ। आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में 3 आरोपी बेगुनाह साबित, सत्र न्यायालय ने किया दोषमुक्त, घटना पिछले वर्ष की हे, ग्राम जुनागाव तहसील राणापुर के तीन युवक घनश्याम, प्रेम और राकेश पर ये आरोप था कि वे गांव की एक लड़की को एक लडके के सथ जंगल में देखने पर पीटते हुए गांव में लाए और गांववालो के सामने बदनाम किया,, जिससे लड़की ने अगले दिन जहर पीकर आत्महत्या कर ली, तीनो आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और ipc की धारा 305/34 में रानापुर थाने में अपराध क्रमांक 463/23 पंजीबद्ध किया और जेल भेजा, तभी से अभियुक्तगण जेल में थे, मामले का विचारण सत्र न्यायालय झाबुआ ने किया और अपनें सत्र प्रकरण क्रमांक 109 /23 में कल शाम माननीय प्रधान न्यायाधीश श्रीमती विधि सक्सेना जी ने निर्णय सुनाते हुए तीनो अभियुक्तगन को दोषमुक्त किया, तीनो अभियुक्तग्गण की न्यायालय में पैरवी एडवोकेट नरेन्द्र सिंह सोलंकी ने की और अभियुक्तग्गन को निर्दोष साबित किया

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