निलेश डावर / वॉइस ऑफ झाबुआ
कार्यालय आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र भोपाल के पत्र क्रमांक यू.सी.आर 202/सी/265/2090 दिनांक 11.11.2022 के माध्यम से शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक प्राथमिक तथा जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 2023 का आयोजन किया जा रहा है जिसमें विज्ञप्ति जारी हुई उक्त परीक्षा परिणाम घोषणा की गई है साथ ही 50% अंक अनिवार्य किया गया है यह पद्धति शिक्षा विभाग की पहली बार लागू की गई है जिसकी वजह से अधिकांश विद्यार्थी परीक्षा पात्रता से बाहर हो जाएंगे जिसको लेकर आदिवासी छात्र संगठन ऋणात्मक परीक्षा को निरस्त कर पूराने नियम अनुसार द्वारा परीक्षा ली जाए हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है तो आदिवासी छात्र संगठन पूरे प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन करेगा जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी !
ज्ञापन के दौरान आदिवासी छात्र संगठन प्रदेश उपाध्यक्ष महेश डामोर जिला उपाध्यक्ष राकेश अखाड़िया मुकेश बघेल,मुकेश रावत’ राजू जमरा,रोहित, ईश्वर दायमा, सुनील चौहान मुकेश जमरा देवीलाल कटारे, प्रवीण कटारे, वीरेंद्र व अन्य आदिवासी छात्र संगठन के कार्यकर्ता उपस्थित थे।