न्यायालय माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा आरोपीगण बाथु, मोहब्बत व शंकर निवासीगण सिलखोदरी थाना झाबुआ को दोषी पाते हुये धारा 325/34 भा.दं.सं. में प्रत्येीक आरोपीगण को 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3-3 हजार रूपये के अर्थदण्ड/ से दण्डित किये गये ।
शासन की ओर से प्रकरण में संचालन श्रीमति शीला बघेल, एडीपीओ, झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा किया गया। जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ झाबुआ, द्वारा बताया कि फरियादी खमिया थाना झाबुआ उपस्थित होकर रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई की दिनांक 08.09.2018 को उसके पडोसी रालिया के सामने लगभग 12 बजे उसके खेत पर गया था । खेत से वापस घर आ रहे थे, तभी लगभग 1 बजे मसाल घाट पुलिया सीमा पर पहुंचे तभी शंकर, मोहब्बत, झांगु एवं बाथु मिले और बोले कि वह उसके पिता झांगू से किस बात के रूपये मांगता है कहकर मॉ बहन की गंदी गंदी गालिया देकर शंकर व मोहब्बत ने मुक्कोंझ से मारा व मोहब्बत ने कुल्हाडी के हत्थें से मारा जिससे उसकों चोंट आई थी । उसके बाद बाथु लठ्ठ लेकर आया और उसे मारने लगा जिससे उसे चोंट लगी थी और जान से मारने की धमकी दी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना लिया गया । विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।विचारण के दौरान न्यायालय माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा आरोपीगण बाथु, मोहब्बत व शंकर निवासीगण सिलखोदरी जिला झाबुआ को दोषी पाते हुये धारा 325/34 भा.दं.सं. में प्रत्येक आरोपीगण को 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं प्रत्येक आरोपीगण को 3-3 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये गये ।