Homeझाबुआगाली ग्लौज कर पत्थर से मारपीट करने वाले आरोपी खीमा कोन हुई...

गाली ग्लौज कर पत्थर से मारपीट करने वाले आरोपी खीमा कोन हुई सजा

 

माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्टेट गौतमसिंह मरकाम, जिला झाबुआ द्वारा आरोपी खीमा को धारा 325 भादवि 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । शासन की ओर से प्रकरण का संचालन राजेन्द्रपाल अलावा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा किया गया ।अभियोजन जिला मिडिया प्रभारी सूरज वैरागी द्वारा बताया कि दिनांक 22.06.2017 को रात्रि लगभग 9.40 बजे ग्राम छोटी बावडी अभियुक्त खीमा फरियादी धुमसिंह के घर के सामने आया और उधार दिये रूपयों की बात को लेकर धुमसिंह व उसकी पत्नी झुमा को मॉ बहन की अश्लीजल गालिया देने लगा, गालिया देने से मना करने पर अभियुक्त ने पत्थर से उसकी पत्नी झुमा को मारा जिससे झुमा को दाहिने पैर के घुटने के नीचे मार दिया, जिससे उसकी पत्नीय को चोंट आई । अभियुक्त , धुमसिंह के साथ भी धक्काज मुक्कीह करने लगा। उसके लड़के मुकेश व बडे भाई लिंबा ने बीच बचाव किया। अभियुक्ते जाते हुये, फरियादी धुमसिंह व झुमा को जान से मारने की धमकी देकर चला गया। फरियादी धुमसिंह की रिपोर्ट पर से चौकी पिटोल पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई और असल कायमी थाना झाबुआ में पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया और सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र प्रस्तुात किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तु्त साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुए माननीय न्या यालय द्वारा अभियुक्त खीमा को दिनांक 09-12-2022 को दोषी पाते हुये धारा 325 भादवि 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्डक से दण्डित किया गया । शासन की ओर प्रकरण का संचालन राजेन्द्र5पाल अलावा, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी झाबुआ द्वारा किया गया ।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!