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आलीराजपुर पुलिस का अवैध शराब तस्‍करी पर बडा प्रहार। आंबुआ पुलिस द्वारा ₹62,56,000 रूपये की अवैध शराब एवं ट्रक सहित जब्त। आलीराजपुर पुलिस द्वारा 17 अक्‍टूबर से अवैध शराब के विरूद्ध लगातार अभियान जारी। अभियान का मुख्‍य उदेश्‍य अंतर्राज्‍यीय शराब तस्‍करों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करना है। 

अलीराजपुर संवाददाता 

जिले में अवैध शराब के परिवहन एवं विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक श्री रघुवंश सिंह के नेतृत्व में आलीराजपुर पुलिस द्वारा निरंतर अभियान संचालित किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने दिनांक 17 अक्टूबर 2025 को जिले के सभी थाना प्रभारियों की विशेष बैठक आयोजित की थी। इस बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि अवैध शराब के परिवहन, भंडारण और विक्रय में संलिप्त व्यक्तियों तथा अंतर्राज्यीय गिरोहों के विरुद्ध कठोरतम कदम उठाए जाएँ और किसी भी स्तर पर शिथिलता न बरती जाए। इन निर्देशों के तहत आंबुआ पुलिस को दिनांक 17 नवम्बर 2025 को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि जोबट क्षेत्र की ओर से एक ट्रक, जिसका क्रमांक MP09 HG 0431 है, उसमें भारी मात्रा में अवैध शराब भरकर आलीराजपुर की दिशा में आ रहा है।  सूचना को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्‍त पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप पटेल एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस जोबट श्री रविन्‍द्र राठी के पर्यवेक्षण मे थाना प्रभारी आंबुआ उपनिरीक्षक मोहनसिंह डावर के के नेतृत्‍व में दो पुलिस टीमों का गठन किया गया। दोनों टीमों में उपनिरीक्षकों, प्रधान आरक्षकों एवं आरक्षकों को सम्मिलित कर तत्काल नाकाबंदी की कार्यवाही की गई।  पुलिस टीम द्वारा जोबट मार्ग पर सतर्कता पूर्वक नाकाबंदी की गई।

कुछ समय बाद जोबट की ओर से संदिग्ध ट्रक आता दिखाई दिया, जिसे घेराबंदी कर रोका गया। वाहन चालक को नीचे उतारकर पूछताछ की गई, जिसने अपना नाम केशरसिंह पिता मोहनसिंह मंडलोई, उम्र 43 वर्ष, निवासी ग्राम मोरीपुरा, मोहल्ला पटेलपुरा, तहसील गंधवानी, जिला धार का होना बताया। वाहन में भरे माल के संबंध में पूछताछ करने पर चालक ने ट्रक में बियर की पेटियाँ होना स्वीकार किया, किंतु वह पुलिस टीम को शराब परिवहन हेतु किसी भी प्रकार का वैध लाइसेंस अथवा परमिट प्रस्तुत नहीं कर सका। इस पर पंच साक्षियों तथा पुलिस बल की उपस्थिति में वाहन की विधिवत तलाशी ली गई। ट्रक पर लगी तिरपाल हटाकर देखे जाने पर उसमें बड़े पैमाने पर Mount 6000 एवं Mount 600 Beer की पेटियाँ भरी पाई गईं।

रात का समय होने एवं पर्याप्त प्रकाश उपलब्ध न होने के कारण ट्रक को थाना परिसर में सुरक्षित रूप से खड़ा कर, वहीं पंचान की मौजूदगी में सभी पेटियाँ नीचे उतरवाकर गिनती की गई। जाँच में कुल 1330 पेटियाँ, जिनमें कुल 31,920 बियर के टिन पाए गए। प्रत्येक टिन में 500 मि.ली. बियर होने से कुल मात्रा 15,960 लीटर निर्धारित हुई। इस अवैध शराब की अनुमानित कीमत ₹42,56,000 तथा पकड़े गए ट्रक की कीमत लगभग ₹20,00,000 आँकी गई। इस प्रकार कुल जब्ती का मूल्य ₹62,56,000 है।

आरोपी केशरसिंह द्वारा भारी मात्रा में अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा था, आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं 46 के अंतर्गत थाना अम्बुआ में अपराध क्रमांक 278/2025, धारा 34(2), 46 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारम्भ कर अवैध शराब परिवहन के स्‍त्रोतों के संबंध में जांच की जा रही है। इस पूरी कार्यवाही मे टीम 01 मे उनि. मोहनसिंह डावर, सउनि. देवीसिंह नायक, आर 366 अमरसिंह, आर 466 गिरधारी, आर 223 मनोज, आर 131 राकेश मोरी, आर 405 सुरेश, आर 384 दिनेश, आर 384 जेराम, आर 525 राजू व टीम 02 से सउनि. कालुसिंह अलावा, सउनि. विजय वर्मा, प्रआर 355 महेश, प्रआर 371 भूरसिंह, आर 280 अरुण, आर 203 टिकम का सराहनीय योगदान रहा। पुलिस अधीक्षक श्री रघुवंश सिंह ने बताया कि —“थाना आंबुआ पुलिस द्वारा की गई यह कार्यवाही पुलिस प्रशासन की सतर्कता और अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान की सफलता का उदाहरण है। जिले में 17 अक्‍टूबर 2025 से अवैध शराब के अंतर्राज्यीय तस्करों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है।” विशेष अभियान के तहत अब तक कुल 18 बडे प्रकरणों में 39,029 लीटर अवैध शराब (कुल कीमत ₹1,78,10,364) एवं 13 वाहन (कुल कीमत ₹85 लाख 55 हजार) जब्त किए जा चुके हैं तथा अन्‍य 90 छोटे प्रकरणों में 669 लीटर शराब कीमती 146690रूपये की जप्‍त की गई है। इस प्रकार अभियान के तहत अबतक कुल ₹2,65,12,054 रूपये की जप्‍ती विशेष अभियान के तहत अबतक की गई है।  “आलीराजपुर पुलिस जिले से अवैध शराब माफिया और तस्करी में संलिप्त नेटवर्क को पूरी तरह समाप्त करने के लिए ठोस और निरंतर कार्रवाई लगातार जारी है। अभियान के तहत की गई कार्यवाही मे जप्‍त अवैध शराब के स्रोत एवं आपूर्ति श्रृंखला की जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह अवैध शराब कहां से लाई जा रही थी और इसे कहां ले जाया जा रहा था तथा इसमें किस-किस की संलिप्‍तता हैं।” किसी भी व्यक्ति को, जो शराब/ताडी के अवैध परिवहन, भंडारण या विक्रय में लिप्त पाया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा तथा उसके विरुद्ध कठोरतम वैधानिक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।”

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