शाहिद जैनब
मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया है। दरअसल कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार से जवाब मांग लिया है। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई होगी। कोर्ट ने सरकार से कहा कि शुक्रवार को सुनवाई में ओबीसी आरक्षण का जो डाटा आपने कलेक्टर किया है उसे लेकर आए। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार के इस रवैया पर भी हैरानी जताई है कि मार्च 2020 से पंचायतों के कार्यकाल खत्म हो चुके हैं और अब तक 2 साल और 2 महीने बीत गए हैं लेकिन चुनाव नहीं हो पाए हैं। कोर्ट ने सरकार से यह भी कहा कि 2 साल से भी ज्यादा समय होने के बाद भी चुनाव ना होने से पंचायतों की स्थिति का अंदाजा आप ही लगा लीजिए की क्या स्थिति उत्पन्न हो रही होगी । आपने अब तक डाटा इकट्ठा नहीं करा है इसलिए चुनाव कराने के लिए अभी आपको और समय चाहिए। सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जवाब के लिए 24 घंटे का समय दिया है लेकिन साथ में यह कहां है कि अगर आप तय समय अवधि में ट्रिपल टेस्ट की सभी सभी शर्तें को पूरी नहीं करते हैं तो हम वही व्यवस्था लागू करेंगे जो हमने महाराष्ट्र के लिए कहा है ।
सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट पंचायत चुनाव को लेकर सख्त नजर आ रहा है। कोर्ट के रवैया को देख शुक्रवार को होने वाली सुनवाई काफी अहम मानी जा रही है। हो सकता पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा आदेश भी जारी कर दे।