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मारपीट व जातिसूचक अपमान मामले में कार्यवाही प्राथमिक शिक्षक शंकरलाल गुज़र पर एसी/एसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध। बाप व जयस कार्यकताओं ने थाने का घेराव करके आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी कि मांग की।

सुनिल डामर 

पेटलावद थाना क्षेत्र के ग्राम कागलखो निवासी वरसिंह गरवाल के साथ कथित मारपीट,जातिसूचक गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी के मामले में शंकरलाल गुज़र पिता रमेश गुजर प्राथमिक शिक्षक सुठवाडिया व उसके पुत्र योगेश गुजर पर एक दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर शनिवार को आक्रोश देखने को मिला।भारत आदिवासी पार्टी और जयस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में थाने पहुंचकर तत्काल कार्रवाई की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस प्रशासन से प्रकरण में नामजद शंकरलाल गुज़र व उनके पुत्र योगेश गुजर की शीघ्र गिरफ्तारी कर निष्पक्ष और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की।

उनका कहना था कि इससे पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा और भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। पुलिस के अनुसार,पीड़ित की शिकायत पर अपराध में भारतीय न्याय संहिता कि (बी एन एस), 2023 296(a)115(2),351(2)3(5) 3(1) (द)अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम,1989 (संशोधन 2015)अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण)अधिनियम, 1989 (संशोधन 2015)3 (1) (ध)अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।शिकायत में ट्रैक्टर पर कल्टीवेटर ले जाने के दौरान विवाद के बाद मारपीट,जातिसूचक अपमान और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं।

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