रिपोर्टर-सुनील खोड़े
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पेटलावद। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर महोदय झाबुआ, श्रीमती नेहा मीना एवं श्री संजय तिवारी उपायुक्त संभागीय उड़नदस्ता इंदौर द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के परिपालन में मदिरा संग्रहण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध *श्रीमती बसंती भूरिया, ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ* के निर्देशन में आज दिनांक 10.11.2025 को मुखबिर की सूचना पर आबकारी *वृत्त पेटलावद ‘ब’* के ग्राम महुडीपाड़ा तहसील पेटलावद में मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर *सुभाष पिता नागजी मुनिया* के रिहायशी मकान की विधिवत तलाशी लेने पर माउन्ट 6000 सुपर स्ट्रांग बियर कैन 05 पेटी , पावर 10000सुपर स्ट्रांग बियर कैन 03 पेटी एवं देशी मदिरा मसाला 05 पेटी जिन इस प्रकार कुल 13 पेटी (*कुल- 139.2बल्क लीटर*) विधिवत जप्त कर कब्जे आबकारी लेकर मौके से फरार आरोपी*सुभाष पिता नागजी मुनिया* के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1)(क), 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया। उक्त कार्यवाही नवीन विधान के तहत कि गयी। उक्त जप्त मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य राशि रुपये 47880/- है।

उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती सोनाली बेंजामिन के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक प्रेम सिंह परमार एवं योगेश कुमार दामा द्वारा की गई एवं आबकारी स्टाफ मुख्य आरक्षक कान्तु डामोर, आरक्षक लालचंद गहलोत, पंकज डोडियार, एवं वाहन चालक दयाल मड़ोडिया का उल्लेखनीय योगदान रहा। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।