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हत्या एवं हत्या के प्रयास के प्रकरणों में आरोपियों को न्यायालय द्वारा दी गई कठोर सजा ।

सरदारपुर :- थाना अमझेरा के हत्या के प्रकरण में आरोपियों को आजीवन कारावास, एवं थाना राजोद के हत्या के प्रयास के प्रकरण में आरोपियों को 06-06 वर्ष तक के सश्रम कारावास एवं जुर्माने से किया दण्डित ।

 घटना दिनांक 22/02/23 को रात करीबन 1 बजे गांव जोगडीपुरा पांचपिपलिया में मृतक विशाल पिता राधु परमार जाति भील 15 साल निवासी पांचपिपलिया के साथ मारपीट की थी जिसमें उसकी मृत्यु हो जाने से थाना अमझेरा में मर्ग क्रमांक 20/23 धारा 174 जाफौ का कायम कर मर्ग जांच मनिष मिश्रा थाना अमझेरा द्वारा की गई। मर्ग जांच के दौरान आरोपी लालु उर्फ लालसिंह पिता रामलिया उम्र 45 साल व कलसिंह उर्फ कनसिंह उर्फ करणसिंह पिता तोलाराम उम्र 40 साल निवासीयान जोगडीपुरा पांचपिपलिया के विरूद्ध धारा 323-302-34 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया।

 घटना दिनांक 27/12/17 को फरियादी यशवंत एवं उसके परिवार के लोगों के साथ आरोपीगण शम्भुलाल व अन्य द्वारा शासकीय भूमि पर रास्ते से निकलने की बात को लेकर बिजली ग्रिड के सामने रानीखेडी थाना राजोद में आरोपीगण शम्भुलाल, गोपाल पिता बगदीराम, नारायण पिता शम्भुलाल, मदनलाल पिता रामचद्र, भंवरलाल पिता रामचंद्र, नारायण पिता रामचंद्र, राजेश, दिनेश, मदनलाल, भंवरलाल पिता वरदीराम, संजय, गुड्डीबाई, संगीताबाई, गंगाबाई तथा रूखीबाई एकमत होकर आये व सब्बल, टामी, दंतारी से फरियादी यशवंत व अन्य लोगों से मारपीट कर चोंट पहुंचाई व गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी दी। रिपोर्ट पर थाना राजोद में अपराध क्रमांक 277/2017 धारा 294-147-148-506 भादवि का दर्ज कर विवेचना में लिया गया। उक्त प्रकरण में विवेचना के दौरान धारा 307-326 भादवि का ईजाफा किया गया।

उक्त दोनों प्रकरणों की गंभीरता को देखते हुए माननीय न्यायालय में विचार के दौरान थाना अमझेरा एवं थाना राजोद पुलिस द्वारा साक्ष्य नियंत्रण कर प्रकरण में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में उत्कृष्ठ मानिटरिंग की गई जिसके परिणामस्वरूप थाना अमझेरा के प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 14/11/24 को आरोपिगणों 1. लालु उर्फ लालसिंह पिता रामलिया उम्र 45 साल व 2. कलसिंह उर्फ कनसिंह उर्फ करणसिंह पिता तोलाराम उम्र 40 साल निवासीयान जोगडीपुरा पांचपिपलिया को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावस व 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास व 2000 रूपये जुर्माना व धारा 323 मे आरोपीगण को 03 माह का कारावास व 1000 रूपये जुर्माना व एक माह का अतिरिक्त कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया।

जिसका निर्णय दिनांक 19/11/24 को थाना राजोद के उपरोक्त अपराध में आरोपीगणों शंभुलाल, गोपाल, नारायण पिता शंभु, मदनलाल, भंवरलाल, नारायण पिता रामचंद्र, राजेश, दिनेश, भंवरलाल उर्फ भारतसिंह, सरजुबाई, संगीताबाई, रूखीबाई एवं गंगाबाई को 6-6 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000-1000/- रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया है।

पुलिस थाना अमझेरा के मर्ग जांचकर्ता अधिकारी सउनि मनिष मिश्रा व प्रकरण के विवेचक उनि राजेन्द्रसिंह सिंगोड, थाना प्रभारी अमझेरा व टीम एवं थाना प्रभारी राजोद व थाना राजोद के उक्त प्रकरण के विवेचना अधिकारी एवं टीम के सराहनीय कार्य से उक्त दोनों गंभीर अपराधों में आरोपीगणों को कठोर सजा से दण्डित किया गया है।

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