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बोली के बाद पलटे लोगों को पंचायत देगी नोटिस मामला ग्राम पंचायत आम्बूआ की सात दुकान नीलामी का

आम्बूआ से ब्रजेश खंडेलवाल की रिपोर्ट

आम्बूआ:– ग्राम पंचायत आम्बूआ अंतर्गत न्यू बस स्टैंड पर शासकीय सात दुकानों का निर्माण किया गया था ! जिसकी नीलामी ग्राम पंचायत द्वारा जनपद पंचायत सीईओ गोपाल प्रजापति एवं तहसीलदार मंजुला डाबर की उपस्थिति में सरपंच सचिव ने सातों दुकानों एक नंबर से लेकर सात नंबर तक की दुकानों की नीलामी विधिवत की गई! इस बोली में जिले के अलावा अन्य जिलों के लोगों ने भी भाग लेकर बोली लगाई! बोली लगाने वाले को 25% राशि 7 दिनों में जमा करना थी एवं शेष राशि 30 दिनों के अंदर जमा करने का विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया था! दुकान नंबर एक से तीन तक क्रमशः एसटी की दो एवं एसी की एक दुकानों का विज्ञप्ति के अनुसार 25% राशि जमा कर दी गई! पांच नंबर दुकान जो पिछडा वर्ग के लिए आरक्षित थी, पर्याप्त राशि नहीं होने से उपस्थित अधिकारियों ने तत्काल निरस्त कर दी थी!

नहीं कराई बोली अनुसार राशी होगी कार्यवाही।

दुकान नंबर चार पर अलीराजपुर निवासी प्रदीप पिता शंकरलाल राठौड़, 9. 18 लाख की बोली लगाकर अपने नाम की थी! मगर राशि जमा नहीं होने के कारण स्वत: निरस्त कर दी गई! दुकान नंबर 6 विकास (विक्की) पिता रामचंद्र महेश्वरी ने 11.1 लाख की बोली लगातार दुकान अपने नाम कर ली मगर समय अनुसार राशि जमा नहीं की! दुकान नंबर 7 पर निमिता पति प्रदीप राठौड़ अलीराजपुर 8.7 लाख की बोली लगाकर अपने नाम कर ली थी! इन तीनों ने 7 दिनों में विज्ञप्ति के अनुसार राशि जमा नहीं करने पर पंचायत द्वारा स्वत निरस्त कर दी गई! फिर से होगी नीलामी सात दुकानों में से तीन दुकानों की राशि जमा हो गई है , एवं एक दुकान निरस्त कर दी गई थी ,शेष तीन दुकानों की नीलामी राशि जमा नहीं करने पर पुनः नीलामी की जावेगी!

बोली लगाने वाले लोगो मैं रोष

जरूरतमंद लोगों ने जिसने दुकान नीलामी में हिस्सा लिया था उनका कहना है कि हम गरीबों को रोजगार के लिए दुकान की आवश्यकता थी मगर पैसे वालों ने दुकानों की बोली की कीमत बढ़कर ना हमें लेने दी और ना खुद ने राशि जमा की !ऐसे लोगों को दूसरी बार बोली लगाने का अधिकार नहीं देना चाहिए! तीन दुकानों की बोली लगाने के बाद समय अवधि में 25% राशि जमा नहीं की उन्हें नोटिस दिया जाएगा एवं एक दुकान कम राशि की बोली लगने के कारण निरस्त की गई थी, उन दुकानों पुण: नीलामी की जाएगी! और उन लोगों को जिन्होंने बोली लगाकर दुकान नहीं ली है वह हिस्सा नहीं ले पाएंगे! एवं ऐसे लोगों के खिलाफ ग्राम पंचायत द्वारा नोटिस जारी किया जा रहा है !

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