अलीराजपुर । कलेक्टर डॉ अभय अरविंद बेडेकर की अध्यक्षता में गेहूं व्यापारियों की बैठक का आयोजन कलेक्टर सभा में किया गया । इस दौरान डिप्टी कलेक्टर एवं जिला आपूर्ति अधिकारी श्री जीपी अग्रवाल ने समस्त उपस्थित व्यापारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए श्रेणीवार स्टॉक सीमा निर्धारित की गई । व्यापारी- थोक विक्रेता 3000 टन , रिटेलर रिटेल आउटलेट 10 टन , बिग चेन रिटेलर प्रत्येक आउटलेट 10 टन और उसके सभी डिपुओं पर 3000 टन स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है। सभी थोक एवं रिटेल गेहूॅ विक्रेताओं को व्हीट स्टॉक मॉनिटरिंग पोर्टल पर माह के प्रत्येक शुक्रवार को स्टॉक की घोषणा करना अनिर्वाय होगा ।
कलेक्टर डॉ बेडेकर ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि इस पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए अलीराजपुर एवं जोबट मंडी के लिए पृथक पृथक दल बनाए गए है जो पंजीकृत व्यापारियों के स्टॉक का वेरिफिकेशन भी करेंगे । कलेक्टर डॉ बेडेकर ने बताया कि समस्त व्यापरी गण निर्धारित स्टॉक सीमा का पालन करे , आदेश के उल्लंघन पर जांच दल द्वारा तय सीमा से अधिक स्टॉक की जब्ती की जाएगी एवं अर्थ दण्ड पर अध्यारोपित किया जाएगा । बैठक में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री रामा अवस्या सहित जिले के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी उपस्थित थें।