मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 के अन्तर्गत जनपद पंचायत पेटलावद की ग्राम पंचायत मांडन के ग्राम प्रतापपाड़ा एवं डोल में नवीन पेसा ग्राम सभा गठन हेतू प्रस्ताव पारित किया गया। मध्यप्रदेश में पेसा कानून जनजाति समाज के हक अधिकारों को संरक्षित रखने के लिए लागू किया गया है।पेसा एक्ट के पेटलावद विकासखंड समन्वयक कैलाश निनामा द्वारा ग्रामवासियों को पेसा कानून के बारे में विस्तार से समझाया। ग्रामवासियों को पेसा कानून के माध्यम से मिलने वाले लाभ एवं उनके हक अधिकार के बारे में बताया। जिसमें छोटे- मोटे विवादों का निपटारा ग्राम सभा शांति एवं विवाद निवारण समिति के माध्यम से गांव की रूढ़िगत परंपरा के अनुसार करना। भूमि प्रबंधन, जल संसाधन एवं लघु जल संभर की योजना और प्रबंधन, खान और खनिज, मादक पदार्थों पर नियंत्रण, श्रम शक्ति, गौण वनोपज, बाजारों एवं मेलों पर नियंत्रण, साहूकारी, सामाजिक क्षेत्रों की संस्थाओं एवं कार्यक्रताओं पर नियंत्रण एवं विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं में हितग्राहियों का चिन्हांकन एवं चयन आदि प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई।उसके बाद ग्रामवासियों द्वारा सर्व सहमति के आधार पर नवीन ग्राम सभा गठन के लिए प्रस्ताव पारित किया गया।एवं ग्रामवासियों द्वारा ग्राम प्रतापपाड़ा एवं ग्राम डोल का नजरी नक्शा भी बनाया गया। बैठक में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।जिसमें ग्राम पंचायत मांडन के सचिव महेश दोहरे, मोबेलाइजर, सामाजिक कार्यकर्ता फ्रांसिस डामोर, हरिराम चारेल, कमलेश चारेल एवं अन्य ग्रामीणजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।