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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत 01 जुलाई 2024 को प्रतिबंधात्मक आदेश पारित

वॉइस ऑफ झाबुआ से सुरेश परिहार।    

झाबुआ । अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग झाबुआ द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत 01 जुलाई 2024 को पारित कानून के संबंध में आदेश जारी किया गया है। कलेक्टोरेट परिसर में आये दिन कतिपय व्यक्तियों, संस्था, अन्य संगठनों के द्वारा प्रदर्शन, ज्ञापन के दौरान कानून व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था भंग कर गडबड़ी फैलाने एवं आग्नेय शस्त्र, घातक हथियार एवं विस्फोटक पदार्थ का दुरूपयोग किये जाने की प्रबल आशंका रहती है और असामाजिक तत्वों द्वारा भी आग्नेय शस्त्र, एवं विस्फोटक पदार्थ का उपयोग कर बलवा, अशांति, लूटमार आदि करने की आशंका भी रहती है। उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से शासकीय कार्य एवं लोक प्रशांति बनाये रखने हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग झाबुआ श्री सत्यनारायण दर्रो द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

            कलेक्टोरेट परिसर झाबुआ में सम्पूर्ण क्षेत्र मैं कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन, बिना सूचना के ज्ञापन आदि प्रस्तुत नहीं करेगें, किसी भी प्रकार का आग्नेयशस्त्र अपने साथ लेकर नहीं चलेंगे। (लायसेंस परमिट के सत्यापन को छोड़कर), कोई भी घातक हथियार अपने साथ लेकर नहीं चलेगा, कोई भी व्यक्ति विस्फोट पदार्थ साथ लेकर चलेगा, कोई भी व्यक्ति, संगठन, राजनैतिक दल, प्रत्याशी बिना पूर्वानुमति के न तो आम सभा करेगा, न कोई रैली निकालेगा और न ही जुलूस का आयोजन करेगा।

           यह कानून व्यवस्था के कार्यों में संलग्न लोकसेवकों, ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल तथा विशेष रूप से प्राधिकृत व्यक्तियों पर प्रभावशील नहीं होगा। यह कानून सर्वसाधारण को संबोधित है एवं समयाभाव के कारण इसकी तामिली एवं सुनवाई सम्यक समय में करना संभव नहीं है। यह आदेश धारा-163 की उपधारा-2 के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया। यह आदेश अनुभाग झाबुआ ने अस्थाई रूप से भ्रमण एवं निवास करने वाले व्यक्तियों पर यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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