सुनिल डामर बामनिया
चौकी प्रभारी बामनिया उप निरीक्षक अशोक बघेल द्वारा आज चौकी पर डीजे व बेंड बजाने वाले संचालकों जिसमे ध्वनि यंत्रो के अनियंत्रित व नियम विरुध्द प्रयोग को नियंत्रित करने के संबंध मे चर्चा कि गई।किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम हो जहां डीजे व बेंड बाजे की आवश्यकता हो तो बजाने से पूर्व नियमानुसार कार्यवाही कर शासन के आदेश का पालन कर कार्यक्रम को सम्पादित करने व ध्वनि प्रदुषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 यथा संशोधित नियम 3(1) व 4(1) अनुसार विभिन्न क्षेत्रो जैसे ओद्योकिक,वाणिज्यिक,रिहायशी व शांत क्षेत्रों में दिन व रात के समय अधिकतम ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गयी जो निम्नानुसार है ।

एरीया कोड विभीन्न एरिया जोन Limits in DB(A)दिन के समय रात के समय
A. औधोगिक क्षेत्र 75 70
B. व्यवसायिक क्षेत्र 6555
C. रिहायसी क्षेत्र 55 45
D. शांत क्षेत्र 50 40
उक्त नियमों के बारे में विस्तारपुर्वक समझाया गया। दिनाँक 5/02/2024 से एमपी बोर्ड कक्षा 10 व 12 th की परीक्षा होने से D.J. नहीं बजाने की समझाइश दी गई।साथ ही दहेज धापा नहीं लेने,नशे का सेवन नहीं करने की समझाइश दी गई।यदि जो डीजे संचालक समय का पालन नहीं करेंगे और समयावधि के दौरान तीव्र ध्वनि से डीजे बजाते मिलते है तो उनके विरुद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाने की समझाइश दी गई।