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आबकारी विभाग ने अवैध शराब बेचने वाले को लिया हिरासत में 15000 रुपए से अधिक की अवैध शराब जब

थांदला कलेक्टर महोदय जिला झाबुआ, सुश्री तन्वी हुड्डा, श्री मुकेश नेमा उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता संभाग इंदौर के मार्गदर्शन में मदिरा धारण, परिवहन, चौर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध श्रीमति बसंती भुरिया, ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ के निर्देशन में आज दिनांक 20.12.2023 को आबकारी विभाग थांदला की टीम द्वारा वृत्त थांदला में मुखबिर की सूचना पर थांदला शहर के राजापुरा मोहल्ले में शैतान पिता खीमाजी खराड़ी के रिहायशी मकान में दबिश देकर कुल 07 प्लास्टिक की केनो में कुल 75.0 बल्क लीटर कच्ची हाथ भट्टी मदिरा जप्त की गई तथा आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1) (क ) 34(2) का प्रकरण पंजीबद्ध करके आरोपी को मोके पर से गिरप्तार करके माननीय JMFC न्यायालय थांदला में पेश किया गया जहाँ से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को जेल भेज गया।

उक्त जप्त मदिरा का मूल्य 15000/- रुपये है । उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री बी.एल सिंगाड़ा के मार्गदर्शन में , आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा द्वारा की गई तथा मुख्य आरक्षक प्रकाश भाबोर , तथा आरक्षक मोहन नायक, अर्जुन सिंह नायक, सुश्री भारती डोंगरे का सराहनीय योगदान रहा।

श्रीमति बसंती भुरिया जिला आबकारी अधिकारी द्वारा बताया गया कि इस प्रकार की कार्यवाही विभाग द्वारा लगातार जारी रहेगी।

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