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कुल्‍हाड़ी से मारकर हत्‍या कारित करने का प्रयत्‍न करने वाले आरोपीगण को हुआ कारावास

संवाददाता- सुनील खोड़े
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झाबुआ। प्रथम अपर सत्र न्‍यायालय श्री राजेन्‍द्र कुमार शर्मा द्वारा आरोपीगण 1. परमसिंह पिता बुचा भुरिया 42 साल 2. भावसिंह पिता बुचा भुरिया 65 साल निवासीगण भूतेडी, कालीदेवी झाबुआ को दोषी पाते हुये धारा 307, 326 भादवि में 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 5000-5000/- रूपये अर्थदण्‍ड से दंडित किये गया । शासन की ओर से प्रकरण का संचालन श्रीमति मनीषा मुवेल, अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ झाबुआ द्वारा बताया गया कि फरियादीया ने दिनांक 09.02.2020 के रात करीब 8.00 बजे खाना खाकर उसके घर में सो रही थी उसका लड़का ठाकुर, विकास व लड़की ललिता उसके साथ सो रहे थे उसका पति नरसिंह बाहर गांव गया था रात करीब 8.00 बजे उसके घर के बाहर हेडपंप के पास उसका जेठ भावसिंह व परमसिंह निवासीगण भुतेड़ी के नंगी नंगी गालियां दे रहे थे कि तुम बार-बार मुझे झोपड़ी हटाने का क्यों बोलते हो भावसिंह ने उसकी जमीन पर झोपड़ी बना ली थी इस बात का उन दोनों के बीच विवाद हो गया था उसके लड़के ठाकुर व विकास घर के बाहर निकल उसके घर के बाहर लाईट जल रही थी इसके उजाले में देखा तो भावसिंह हाथ में कुल्हाड़ी लेकर व परमसिंह हाथ मे पत्थर लेकर खड़े थे दोनों ही उसके जेठ है भावसिंह बोला- तेरी रांड चोदू, तुझे बहुत जमीन चाहिए आज में तुझे जान से ही मार देता हूं ऐसा कहकर भावसिंह ने कुल्हाड़ी से सिर पर मारी तो उसने बाये हाथ से रोका तो उसके हाथ कि बीच वाली अंगुली कट गई व हथेली तक हाथ कट गया, खुन निकलने लगा परमसिंह ने पत्थर मारे जो उसके लड़के विकास के पैर में लगे। वह जोर-जोर से रोने लगी तो भावसिंह व परमसिंह बोले की आज के बाद जमीन मांगी तो तुझे जान से मार डालेंगे व दोनो उसके घर तरफ भाग गए घटना उसके लड़के ठाकुर, विकास व ललीता ने देखी फरियादी की रिपोर्ट पर थाना कालीदेवी पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना पूर्ण होने पर पुलिस थाना कालीदेवी द्वारा संबंधित न्‍यायालय में अभियोग पत्र प्रस्‍तुत किया गया । अपराध की गंभीरता को देखते हुए, उक्‍त प्रकरण को जिले का चिन्हित एवं जघन्‍य सनसनीखेज घोषित किया गया था। विचारण के दौरान माननीय प्रथम अपर सत्र न्‍यायालय श्री राजेन्‍द्र कुमार शर्मा, झाबुआ जिला झाबुआ द्वारा आरोपीगण 1. परमसिंह पिता बुचा भुरिया 42 साल 2. भावसिंह पिता बुचा भुरिया 65 साल निवासीगण भूतेडी, कालीदेवी झाबुआ को दोषी पाते हुये धारा 307, 326 भादवि में 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 5000-5000/- रूपये अर्थदण्‍ड से दंडित किये गये ।
उक्त जानकारी सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ
जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) द्वारा दी गई

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