हेमन्त राठौड़।
झाबुआ 28 जून, 2023। मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी, जिला पंचायत झाबुआ के ओदशानुसार ग्राम पंचायत करडावद जनपद पेटलावद के सरपंच श्रीमती लीला भरत देवदा, सचिव श्री मांगीलाल बिलवाल एवं पूर्व सचिव करडावद श्री रामकिशन वर्मा (वर्तमान पदस्थ ग्राम पंचायत आमली, जनपद थांदला) द्वारा पंच परमेश्वर एवं स्टाम्प ड्यूटी योजनांतर्गत वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में स्वीकृत सामुदायिक भवन निर्माण (पंचायत भवन के पास) में स्वीकृत राशि 12 लाख 32 हजार 5 सौ रूपए के विरूद्ध अधिक व्यय की गई राशि 13 लाख 72 हजार 2 सौ 1 रूपए का आहरण कर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करवाया गया तथा अधिक व्यय की राशि 1 लाख 39 हजार 7 सौ 81 रूपए वसूली योग्य होने से इनके विरूद्ध म.प्र. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत कार्यवाही के आदेश दिए गए।
ग्राम पंचायत करडावद के सचिव श्री मांगीलाल बिलवाल एवं पूर्व सचिव करडावद श्री रामकिशन वर्मा (वर्तमान पदस्थ ग्राम पंचायत आमली, जनपद थांदला) द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने के फलस्वरूप म.प्र. पंचायत सेवा नियम 2011 की कण्डिका (7) के तहत दोनो की 2-2 वेतनवृद्धि (संचयी) प्रभाव से रोकी गई।