उपभोक्ता फोरम झाबुआ का आदेश स्टार हेल्थ को चुकान होना 1 लाख 8 हज़ार की क्लेम राशि
वॉइस ऑफ झाबुआ।
झाबुआ शहर की निवासी श्रीमती ज्योति पति स्वर्गीय सुनील कटारिया द्वारा स्टार हेल्थ बीमा कंपनी से मेडिकेलिम पालिसी प्राप्त कर रखी थी। वर्ष 2021 के माह में स्वर्गीय सुनील कटारिया की तबियत काफी खराब होने के सिनर्जी हॉस्पिटल भर्ती करवाया गया था, परंतु स्वस्थ में सुधार नही होने के कारण दिनांक को मृत्यु हो गयी थीं। शिकायतक ज्योति का अपने पति के इलाज मे 3,59,496 /- कई राशि का व्यय हुआ था। बीमा कंपनी स्टार हेल्थ द्वारा 2,91,996/- की क्लेम राशि स्वीकार कर 96,500/- की राशि का भुगतान बिना किसी उचित कारण के देने से मना कर दिया। शिकायतकर्ता द्वारा कई बार बीमा कंपानी से आंशिक राशि के क्लेम निरस्ती के संबंध में जानकारी मांगी गयी परंतु बीमा कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता को कोई संतोषजनक उत्तर नही दिया गया। स्टार हेल्थ की सेवाओं में कमी होने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा अभिभाषक अक्षत भंडारी से संपर्क कर स्टार हेल्थ बीमा कंपनी के विरुद्ध जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण झाबुआ में परिवाद दर्ज करवाया गया जिसकी सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण झाबुआ के अध्यक्ष श्री मुकेश तिवारी एवं सदस्य कृष्ण सिंह राठौर द्वारा रुपए 96,500/- की क्लेम राशि जिसपर 6% का वर्षोक ब्याज के अतिरिक्त 10000/- रुपए मानसिक शती एवं 2000/- रुपए अभिभाषक शुल्क इस प्रकार कुल 108000/- की राशि का भुगतान 60 दिन में स्टार हेल्थ बीमा कंपानी के द्वारा परिवादी को अदा करने का आदेश किया गया है।