शातिर हनीफ इब्राहिम खान के खिलाफ हुआ वारंट जारी
थांदला। हनीफ इब्राहिम खान के खिलाफ हुआ वारंट जारी।न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय प्रथम श्रेणी थांदला के न्यायालय से बहुचर्चित चेक के मामले में आरोपी हनीफ पिता इब्राहिइम खान निवासी अलीराजपुर का सजा वारंट जारी किया हैl
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय झाबुआ भरत कुमार व्यास साहब के न्यायालय के अपील क्रमांक में पारित निर्णय दिनांक 3. 3 .2003 मे पारित निर्णय आरोपी हनीफ खान को विचारण न्यायालय के समक्ष 15 दिवस में 742400 रू जमा करने का आदेश प्रदान किया गया उक्त राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुक्ताए जाने का आदेश भी प्रदान किया गया किंतु आरोपी ने उक्त समय अवधि में विचरण न्यायालय के समक्ष चेक की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी का माननीय न्यायालय ने सजा वारंट जारी कर दिया है ज्ञात रहे कि आरोपी कितना चालक है ये इस बात से ही पता चल जाता है कि उसने न्यायालय का ही फर्जी चालान बनाकर उसमें राशि बताकर और थांदला थाने के समक्षपे श करवा दी जब उस चालान की पूरी तहकीकात की गई तब पता चला कि ये तो किसी पुराने चालान को एडिट कर बनाई गई है परंतु शातिर कब तक कानून के शिकंजे से बचेगा l