
जिला कलेक्टर रजनिसिह के निर्देश पर पेटलावद एसडीएम ओर आईएएस अनिल कुमार राठौर ने पूरे अनुभाग पेटलावद क्षेत्र के लिये बड़ा निर्णय लेते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रो, डीजे आदि पर रोक लगाते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
देर रात बजते है डीजे ओर साउंड
उल्लेखनीय है कि अंचल में हर दिन तेज आवाज से बजते डीजे, बेंड ,लाउडस्पीकर ओर तेज ध्वनि विस्तारक यंत्रो को बेरोकटोक उपयोग होता रहता है यहां तक कि पूरी पूरी रात तेज आवाजो में डीजे बजते रहते है ।
स्वास्थ्य पर पड़ता है विपरीत प्रभाव
तेज आवाज से बजने वाले डीजे से न सिर्फ आमजन परेशान होते रहते है बल्कि इनसे शरीर और स्वास्थय पर विपरित प्रभाव पड़ता है , वही चिकित्सको के अनुसार इससे कान के पर्दो को भी नुकसान होता है, वही तेज आवाज से ह्र्दयगति भी रुकने की परिस्थिति बन जाती है जो कि बीमार, बचचो ओर बुजुर्गों के लिये अतिघातक है।
मार्च में आयोजित होनी है परीक्षाये भी
उल्लेखनीय है कि मार्च माह से माशिमं , 10 वी , 12 वी बोर्ड महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय ओर अन्य शैक्षणिक सनस्थाओ की परीक्षाये भी आयोजित हो रही है और इन तेज आवाज से बजने वाले डीजे आदि से विधायर्थियो की पढ़ाई में भी व्यवधान भी उतप्पन होता है। व मानसिक त्रास भी होता है।
कोलाहल अधिनियम ओर दाण्डिक प्रक्रिया के तहत आदेश जारी
इसी के चलते आईएएस ओर अनुविभागीय दंडाधिकारी पेटलावद अनिल कुमार राठोर ने मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 05 ओर दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा 144 के तहत सम्पूर्ण पेटलावद अनुभाग क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्रो को बजाए जाने पर रोक लगाए जाने का 13 फरवरी को आदेश जारी किया है । जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा ओर उल्लंघन करने वाले पर नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी ।
सख्ती से पालन करवाएंगे
इस पूरे मामले में एसडीएम अनिल कुमार राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी दिनों में परीक्षाये होने से सम्पूर्ण क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्रो पर रोक लगाय जाने के आदेश जारी किए है । ओर सभी तहसीलदार, सीईओ ओर थाना प्रभारी को आदेश का सख्ती से पालन करवाये जाने के लिये आदेश जारी हुआ है ।