चिन्हित एवं जघन्यय सनसनीखेज प्रकरण नाबालिक का अपहरण कर बलात्का्र कारित करने वाले आरोपी को हुआ 20 वर्ष का कठोर कारावास

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माननीय विशेष न्याययाधीश भरत कुमार व्यास (लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधि.2012) जिला झाबुआ द्वारा आरोपी मेहरसिंह उर्फ मेरसिंह पिता सकरिया भूरिया निवासी जाम्बुवकुडी छापरी रणवास को धारा 363,366, 506 भाग 2 में 7-7 वर्ष एवं 376(2), भादवि एवं 5/6 पॉस्कोी एक्टअ के तहत 20-20 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । शासन की ओर से प्रकरण का संचालन विशेष लोक अभियोजक श्रीमति मनीषा मुवेल, अति. जिला अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा किया गया ।अभियोजन जिला मिडिया प्रभारी सूरज वैरागी द्वारा बताया कि दिनांक 25.08.2021 को फरियादी द्वारा थाना कालीदेवी में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी नाबालिक लड़की जिसकी उम्र 16 वर्ष की है, दिनांक 15.08.2021 के करीबन दिन 03.00 बजे मुझे खेत पर जाने का कहकर घर से निकली थी, जो वहॉ नही पहुँची तथा वापस घर भी नही आई, जिसकी तलाश हम लोगो ने रिश्तेदार व आसपास में किया, किन्तुल पता नही चला मुझे शंका है कि मेरी नाबालिका को कोई अज्ञात बदमाश बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया है। थाना कालीदेवी द्वारा पंजीबद्ध कर अपराध विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 26.08.2021 को अपहर्ता नाबालिक पीडि़ता को दस्तलयाब कर मय विडियो ग्राफी के कथन लिये गये, जिसने अपने कथन में बताया कि घटना दिनांक को घर से खेत पर निन्दाने गई थी खेत पर मेहरसिंह उर्फ मेरसिंह पिता सकरिया भूरिया निवासी जाम्बुेकुडी छापरी रणवास का आया और बोला कि मेरे साथ चल, मैं तेरे साथ शादी करूंगा और औरत बनाकर रखुंगा। अपहर्ता द्वारा मना करने पर जान से मारने धमकी देकर नाबालिका पीडिता को जबरजस्ती खेत से पैदल पैदल कालीदेवी लेकर आया व कालीदेवी से बस में बैठकर कालावाड(गुजरात) लेकर गया । वहां से सतर गांव(गुजरात) लेकर गया, जहॉ कि स्था न पर एक झोपडी बनाकर अपहर्ता को रखा और उसके साथ रोज उसकी मर्जी के बिना खोटा काम(बलात्कार) किया और बोला कि यह बात किसी को बताई तो जान से खत्म कर गुजरात से वापस अपने घर आई व घटना की बता अपने माता-पिता को बताई। पीडि़ता के कथन के आधार पर प्रकरण में धारा 366(क),376(2),506 भादवि एवं 5(आई)/6 पॉस्कोक एक्ट का इजाफा कर अनुसंधान के दौरान पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यारयालय में पेश किया गया था। अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्याोयालय में प्रस्तुकत किया गया । उक्तर प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण को चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज घोषित किया गया था ।
अभियोजन द्वारा प्रस्तुेत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी मेहरसिंह उर्फ मेरसिंह को दिनांक 05-12-2022 को दोषी पाते हुये धारा 363,366, 506 भाग 2 में 7-7 वर्ष एवं 376(2), भादवि एवं 5/6 पॉस्कोे एक्टु के तहत 20-20 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।। शासन की ओर प्रकरण का संचालन विशेष लोक अभियोजक श्रीमति मनीषा मुवेल झाबुआ द्वारा किया गया ।

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