वॉइस ऑफ झाबुआ संवाददाता
रविवार को ग्राम रायपुरिया ग्राम पंचायत भवन पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया ।तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण एवम जिला न्यायाधीश मनोहरलाल पाटीदार पेटलावद के द्वारा ग्राम के नागरिकों को विधिक अधिकार के बारे में जानकारी दी गई। प्रत्येक नागरिको को भारतीय सविधान के अनुच्छेद 39 ए के तहत निशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था राज्य का दायित्व है जिसके तहत विधिक सहायता प्राधिकरण अधिनियम को बनाया गया जिससे कोई भी व्यक्ति , धन के आभाव या विधिक ज्ञान नही होने से न्याय से वंचित न हो , इसी अधिकार की जानकारी के लिए यह शिविर आयोजित किया गया । विधिक सहायता पाना सभी जरूरतमन्द व्यक्ति का अधिकार है।
न्यायाधीश द्वारा सभी को ईमानदार , नियमो को पालन करने वाला बनना चाहिय , नियम हमारी सुरक्षा के लिए तो है, आज दिनप्रतिदिन मोटर दुर्घटनाओं में गंभीर चोट आना , मृत्यु होना आम बात हो गई , परिवार पूरा प्रभावित होता है।मोटर साईकिल , कार को बिना ड्रायविंग लायसेंस ,बिना बीमा पॉलिसी के नही चलाना चाहिए ।
सिर पर हेलमेट पहनना चाहिए। कार में सीट बेल्ट लगाना चाहिए , सीमित गति एवम सही दिशा में वाहन चलाने तथा वाहन के पीछे व आगे चमकदार रेडियम लगने से दुर्घटना की जोखिम कम होती है नियमो का उलंघन करने पर 5000 रुपये तथा उससे अधिक जुर्माना व सजा का प्रावधान है 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को मोटरसाइकिल ,कार चलाने देना उनके माता पिता को उसके लिये दण्डित करने का प्रावधान है। वाहन से दुर्घटना होने पर क्षतिपूर्ति भी करना होती है।
इसी प्रकार बच्चो , महिलाओं एवं पंचायत से जुड़ी कई जानकारी प्रदान की गई। व्यवहार न्यायाधीश चिराग अरोरा के द्वारा मेजिस्ट्रेड कोर्ट से सम्बन्धित विधिक अधिकारों एवं श्रीमती रुचि अरोरा के द्वारा भी महिलाओं से संबंधित विधिक अधिकारों की जानकारी दी गई। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा मनरेगा एवम अन्य योजनाओं में दिए अधिकार बताये , तहसीलदार जगदीश वर्मा द्वारा भी राजस्व प्रकरण के संबंध में जानकारी दी गई , थाना प्रभारी राजकुमार कुंसारिया ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करने और सहायता प्राप्ति के सम्बंध में बताया गया। इस शिविर में ग्राम पंचायत उपसरपंच पंच , पीएलवी कार्यकर्ता तथा ग्रामीणजन उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेश दीक्षित और आभार ग्राम पंचायत सचिव तोलसिंह निनामा द्वारा माना गया।