कलेक्टर महोदय जिला झाबुआ, सुश्री
तन्वी हुड्डा, श्री मुकेश नेमा उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता संभाग इंदौर के मार्गदर्शन में मदिरा धारण, परिवहन, चौर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध श्रीमति बसंती भुरिया, ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ के निर्देशन में आज दिनांक 16/02/2024 को आबकारी विभाग पेटलावद की टीम द्वारा वृत्त पेटलावद अ में मुखबिर की सूचना पर ग्राम बरवेट नहर किनारे से 5 पेटी माउंट 6000 सुपर स्ट्रांग बियर व एक मोटर सायकल हीरो को जप्त किया गया. बियर कि क़ीमत 14400 रूपये व मोटर सायकल कि क़ीमत 75000 रूपये कुल क़ीमत 89400 रूपये.चश्मदीद गवाह ने बताया कि मोटर सायकल पर सवार व्यक्ति सुभाष मुनिया था जो ये पेटिया व मोटर सायकल छोड़कर भाग गया. फरार आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1) (क ) 34(2),36 का प्रकरण पंजीबद्ध करके प्रकरण विवेचना मे लिया गया. उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री गिलदार सिंह रावत के मार्गदर्शन में , आबकारी उपनिरीक्षक योगेश दामा द्वारा की गई तथा आरक्षक कुंवर सिंह डावर लालचंद गेहलोत का सराहनीय योगदान रहा। श्रीमति बसंती भुरिया जिला आबकारी अधिकारी द्वारा बताया गया कि इस प्रकार की कार्यवाही विभाग द्वारा लगातार जारी रहेगी।
आबकारी विभाग पेटलावद द्वारा ग्राम बरवेट नहर के पास 89400 रुपये की अवैध शराब जप्त की गई
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