फरीयादी कमलेश पिता भमरसिंह चोहान निवासी आम्बाखेडी व्दारा लिखित मेंआवेदन दिया गया था जिसमे आरोपी एडवीन पिता ओ टी ओल्डन्स निवासी माधोपुरा व्दारा मजदूरो को 2 लाख 37 हजार रूपये नही दिये गये उस दौरान मजदुर लाने वाले ठेकेदार कमलेश को विश्वास मे लेकर वेयर हाउस बनाने का लोन दिलवाने का कहकर 2 लाख 20 हजार रूपये एवं आधार कार्ड पेन कार्ड बंधन बैंक के खाली चेक हस्ताक्षर करे हुए लेकर एडवीन व्दारा 2 लाख 20 हजार की धोकधडी की है ।

पुलिस थाना कोतवाली झाबुआ पर अपराध क्रमांक 1185/2023 धारा 420,406 भादवि का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना लिया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री अगम जैन झाबुआ व्दारा निर्देशित किया गया था कि संपत्ती संबंधी अपराध क्रमांक 798/2023 धारा 379 भादवि मे चोरी गया निलम स्टोन केशर प्लांट से तांबा की कैबल की तलाश हेतु एक टीम गठित की गई जिसमें थाना प्रभारी निरीक्षक तुर सिंह डावर , उनि ब्रिजेन्द्र छाबरिया , सउनि गोविन्द भामदरे , प्रआक 89 रईश प्रआर 341 जितेन्द्र साकला के रूप में गठित की गई सुचना मिली थी कि कैबल चोरी का आरोपी देवझिरी हाईवे पर बाहर जाने के लिए खडा है।

सुचना प्राप्त होते ही टीम देवझरी हाईवे की ओर रवाना हुई और उसके बाद देवझिरी हाईवे पर एक व्यक्ति खड़ा था जो पुलिस को देखकर भागने लगा जिसको घेराबंदी कर पकडा गया जिससे पुछताछ करने पर अपना नाम सोयब पिता वाहीद खान निवासी राजगढ जिला धार का होना बताया जिससे पुछताछ करने पर निलम स्टोन केशर प्लांट से कैबल चोरी करना बताया जिससे कालीदेवी झाबुआ हाईवे देवझिरी के पास तांबा की कैबल एक क्वांटल किमती 50 हजार रूपये की जब्त कर आरोपी को माननीय न्यायालय पेश किया गया।