सुरेश परिहार।
पेटलावद — माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मध्य प्रदेश के मार्गदर्शन एवं श्रीमान मोहम्मद सय्यदुल अबरार अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ के निर्देशानुसार शनिवार दिनांक 06 / 05 /2023 को न्यायालय परिसर में श्रमिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमे न्यायाधीश मनोहरलाल पाटीदार अध्यक्ष विधिक सेवा समिति पेटलावद द्वारा श्रमिकों के अधिकार एवं उससे संबंधित कानून की जानकारी दी गई। जिसमे अकुशल मजदूर , कुशल मजदूर , अर्धकुशल मजदूर श्रेणी में श्रम विभाग द्वारा जारी मजदूरों से कम पर काम पर रखना अपराध है और यदि जो मजदूरों को कम राशि देगा उससे 10 गुना पेनल्टी का प्रावधान है। मजदूरी के दौरान मृत्यु होने पर कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के तहत मृत्यु जैसी उपहानि होने पर प्रतिकर प्राप्ति का प्रावधान है।असंगत श्रेणी के मजदूर के संबंध में श्रम कार्यालय से श्रम कार्ड बनता है। जिसमें परिवार की बीमारी , मृत्यु , शिक्षा के संबंध में धनराशि का प्रावधान है तथा श्रम कानून में दिए गए अधिकारों से अवगत कराया गया है। इस अवसर पर न्यायाधीश चिराग अरोरा और श्रीमती रुचि पटेरिया अरोरा कनिष्ठ खंड पेटलावद के द्वारा भी अपने विचार व्यक्त किए गए। कार्यक्रम में पक्षकारों सहित न्यायालय के कर्मचारी नायब नाजिर रमेशचंद्र बसोड़ , पवन पाटीदार , सुनील सिसोदिया , शैलेश हिहोर , चरणसिंह लववंशी , चंद्रभान सिंह राठौर , माधव राठौर , रामलाल यादव , अशोक बसोड़ , कृष्णा परमार , मथियास गरवाल आदि उपस्थित हुए।