
थाँदला।थांदला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी थांदला के न्यायालय से बहुचर्चित चेक के मामले में अलीराजपुर निवासी आरोपी हनीफ पिता इब्राहिम खान का सजा वारंट जारी किया हैl
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश झाबुआ भरत कुमार व्यास के न्यायालय के अपील क्रमांक पारित निर्णय दिनांक 3, 3,23 मे पारित निर्णय आरोपी हनीफ इब्राहिम खान को विचारण न्यायालय के समक्ष 15 दिवस में 742400 रू जमा करने का आदेश प्रदान किया गया उक्त राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुक्ताए जाने का आदेश भी प्रदान किया गया किंतु आरोपी ने उक्त समय अवधि में विचरण न्यायालय के समक्ष चेक की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी का माननीय न्यायालय ने सजा वारंट जारी कर दिया।फ़रार हनीफ़ इब्राहिम अब थांदला न्यायालय से लेकर वकील ओर फ़रियादी को भी दिनरात तड़ी देने की कोशिश कर रहा है आये दिन हनीफ़ अपने फ़रियादी अंकित पिता धिरजमल जैन को धमकी भी दे रहा है।सूत्रों की माने तो हनीफ़ पिता इब्राहिम खान निवासी अलीराजपुर आदतन अपराधी है वह आये दिन लोगो को किसी न किसी रूप में अपने जाल में फसा कर उनके साथ ऐसा ही करता है।