वॉइस ऑफ झाबुआ
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झाबुआ। नगर पालिका और व्यापारियों के बीच काफी समय से चल रहे 13 दुकानों को तोड़ने के विवाद में सोमवार को बड़ा फैसला आया। माननीय उच्च न्यायालय ने दुकानों को तोड़ने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। दरअसल नगर पालिका द्वारा 13 दुकानों को तोड़ने के लिए टेंडर निकाला जा रहा था। इसे रुकवाने के लिए 13 व्यापारी न्यायालय की शरण में पहुंचे थे। आज इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई हुई।
कोर्ट ने दिए तोड़ने के आदेश
सुनवाई के दौरान माननीय न्यायाधीश ने दुकानों को तोड़ने के आदेश दे दिए। कोर्ट ने कहा कि `मैं लोगों को मरते नहीं देख सकता।` इसके बाद अब नगर पालिका द्वारा जल्द ही इन 13 दुकानों को तोड़ने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इसके बाद दुकानें तोड़ दी जाएंगी।
काफी समय से चल रहा था विवाद
नगर पालिका का कहना है कि ये दुकानें अवैध हैं और इन्हें हटाना जरूरी है। वहीं दूसरी ओर व्यापारी अपनी दुकानों को बचाने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। इसी कड़ी में वे हाईकोर्ट पहुंचे थे, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली।