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एडीजे ओपी बोहरा ने चेक के मामले में सुनाया प्रेरणादायक फैसला अधिवक्ता संजय राठौर के तर्कों से कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, आरोपी को किया दोषमुक्त फरियादी को दिये चेक ओर कोर्ट में प्रस्तुत चेक के नम्बरो में था अंतर,मिला संदेह का लाभ

पेटलावद। अपर सत्र एवम जिला न्यायाधीश पेटलावद श्री ओपी बोहरा के द्वारा चेक के एक मामले में सारगर्भित व न्याय प्रदान करने वाला निर्णय प्रकाश में आया है,उक्त मामले की पैरवी अधिवक्ता संजय राठौर ने की।

निचली अदालत के फेसले को एडीजे कोर्ट ने किया खारिज

दरअसल एप्लिकेंट दिलीप कुमार मेहता निवासी रतलाम कि ओर से अधिवक्ता संजय राठोर के द्वारा जेएमएफसी कोर्ट पेटलावद में प्रचलित प्रकरण sc nia/10/2020 में दिये गए निर्णय 16/05/25 के विरुद्ध अपील पेश की गई थी उक्त अपीलीय प्रकरण में एप्लिकेंट दिलीप मेहता कि ओर से अधिवक्ता संजय राठोर के द्वारा दिये गए तर्को से सहमत होते है एडीजे ओपी बोहरा ने अपीलीय प्रकरण न cra /23/2025 में दिनाक 28/11/2025 को निर्णय पारित करते हुऐ निचली अदालत के फेसले को खारिज कर दिया।

चेक नम्बर से मामले का हुआ निराकरण

उक्त मामले में एडीजे कोर्ट ने पाया कि फरियादी पारसमल को दिए एप्लिकेंट ने जो दिया था उस चेक ओर फरियादी के के द्वारा आरोपी दिलीप के विरुद्ध कोर्ट में लगाए गए चेक के नम्बरो में अंतर होना प्रमाणित पाया गया जिससे फरियादी पारसमल का केस आरोपी के विरुद्ध प्रमाणित नही होने से आरोपी एप्लिकेंट दिलीप मेहता को संदेह का लाभ देते हुए धारा 138 nia के आरोपों से दोषमुक्त करते हुए बरी किया साथ ही विचारण न्यायालय में चेक पेटे जमा राशि भी आरोपी एप्लिकेंट को वापस लौटाए जाने का आदेश पारित किया गया।उल्लेखनीय है कि उक्त मामले में चेक कि राशि 3 लाख रुपये का विवाद था ।

मिल रही बधाई

अधिवक्ता संजय राठौर जो कि पेटलावद के वरिष्ठ अधिवक्ता दिवंगत स्व श्री नन्दकिशोर जी सोलंकी के दामाद ओर व्यवसायी प्रकाश जी सोलंकी के बहनोई है, जिनकी सफलता और परिवारजनों, मित्रों और अधिवक्ताओं के द्वारा शुभकामनाएं देते हुए बधाई प्रेषित की है ।

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