पेटलावद। जनपद पंचायत पेटलावद के अंर्तगत आने वाली ग्राम पंचायत बेकल्दा के ग्राम कोटड़ा चारण में प्रशासन द्वारा ग्राम सभा की अनुमति के बिना वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए भूमि आवंटित की गई थी। उसके बाद ग्रामिणजनों को इस बात का पता चलने पर उनके द्वारा आपत्ति लेते हुए विशेष पेसा ग्राम सभा का आयोजन किया गया। जिसमें मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 के नियम 12 (1) ख के अनुसार ग्राम सभा क्षेत्रों के अंतर्गत भुमि,जल एवं वनों का प्रबंधन करने का अधिकार ग्राम सभा को है।एवं अन्य कार्यों में इनका उपयोग करने हेतू ग्राम सभा की अनुमति अनिवार्य होती है। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा को पूछे बिना इसकी अनुमति दे दी गई थी। जिसके खिलाफ ग्राम सभा द्वारा आवंटित भूमि पर वॉटर प्लांट कार्य को निरस्त करने हेतु सर्वानुमति के आधार पर प्रस्ताव पारित किया गया।एवं उक्त कार्य को ग्राम सभा के निर्देशानुसार किए जाने हेतु तय किया गया। विशेष पेसा ग्राम सभा की अध्यक्षता, अध्यक्ष महोदय श्री थावरिया गामड़ द्वारा की गई। ग्राम सभा की कार्यवाही ग्राम सभा पदेन सचिव कैलाश मेड़ा एवं पेसा मोबेलाइजर मुकेश कटारा द्वारा लिखी गई। बैठक में ऊंकार गामड़, दशरथ मेड़ा, निलेश डामर, भेरू मेड़ा निर्मला डामर एवं अन्य ग्रामीणजन उपस्थित रहे।