सुरेश परिहार।
झाबुआ । खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन किया जाकर सभी खाद्य कारोबारियों के पंजीयन बनाए जा रहे हैं। 25 जुलाई 2024 को सारंगी में शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें सभी खाद्य व्यवसाय करने वालों के आवेदन प्राप्त किए गए। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा खाद्य पंजीयन अथवा अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य किया गया है जिसके तहत, सब्जी-फल विक्रेता, मांस विक्रेता, मछली अंडा विक्रेता, पान ग़ुमटी, पानी पुरी चाट सेंटर देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान, समस्त किराना दुकान, होटल, रेस्टोरेंट स्वयं सहायता समूह, शासकीय एवं अशासकीय संस्थानों में संचालित कैंटीन, आइसक्रीम पार्लर, बेकरी, मेडिकल दुकान, दूध विक्रेता (फेरी, डेयरी) इत्यादि सम्मिलित है। बिना खाद्य पंजीयन अथवा अनुज्ञप्ति व्यवसाय संचालन पाए जाने पर जुर्माने का प्रावधान है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राहुल सिंह अलावा ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर में प्रातः 10:00 बजे से 6:00 बजे तक पंजीयन अथवा अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन प्राप्त किए गए तथा सुविधा की दृष्टि से मौके पर ही कुल 36 खाद्य कारोबारियों को पंजीयन प्रदान किये गए है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बताया गया कि पंजीयन की प्रक्रिया को शासन द्वारा सरल कर केवल प्रोपराइटर के फोटो एवं पहचान पत्र के माध्यम से पंजीयन प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही माँस का व्यवसाय करने वाले विक्रेता को ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है।