सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान करने पर गिरेगी गाज
आबकारी विभाग पेटलावद द्वारा अवैध मदिरापान करने एवम मदिरा बेचने पर कार्यवाही
हजारो रुपये की अवैध शराब जप्त

वॉइस ऑफ़ झाबुआ सुनील खोड़े
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पेटलावद। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध मदिरापान पर रोकथाम हेतु कलेक्टर महोदया झाबुआ,
सुश्री तन्वी हुड्डा द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के पालन में मदिरा धारण, परिवहन, चौर्यनयन विक्रय एवं मदिरापान के विरूद्ध डॉ. शादाब अहमद सिद्दी़की, ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ के निर्देशन में दिनांक 01.06.2023 से 22.06.2023 तक आबकारी टीम वृत्त पेटलावद द्वारा विभिन्न स्थानों पर छापामारी कर आबकारी एक्ट की धाराओं में कुल 32 केस दर्ज किए गए। इन प्रकरणों में देशी मदिरा 26.46 बल्क लीटर,
विदेशी मदिरा स्प्रिट 11.88 बल्क लीटर,
विदेशी मदिरा बीयर 44.75 बल्क लीटर ,
हाथ भट्टी मदिरा 103 लीटर जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1)(क), के तहत प्रकरण पंजीबद्घ किए गए । शासकीय देशी विदेशी मदिरा दुकानों के आस पास पीने वाले व्यक्तियों एवं होटल ढाबों में अवैध मदिरा परोसने पर विशेष रूप से कार्यवाही कर आबकारी टीम द्वारा 5 केस दर्ज किए गए ( कुल 37) जप्त मदिरा का अनुमानित मूल्य राशि रुपये 49245/- है।
उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री गिलदार सिंह रावत के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक योगेश दामा द्वारा की गई एवं आबकारी स्टॉफ सर्वश्री कुसुम कुमार डामोर ,कुंवरसिंह डावर, लालचंद गहलोत का उल्लेखनीय योगदान रहा। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन एवम मदिरापान के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।