Homeअलीराजपुरएक जिले में दो कानून केसे जिला कलेक्टर महोदय

एक जिले में दो कानून केसे जिला कलेक्टर महोदय

 

 

दिलीपसिंह भूरिया

आंबुआ में सरकारी सोसायटी का गेंहू के ट्रक का पकड़ा जाना और उसमे की गई अपराधियों पर दर्ज रिपोर्ट जिला प्रशासन और जिला कलेक्टर की कार्यवाही भेदभाव पूर्ण कार्यवाही को दर्शाता है । बीते कुछ माह पूर्व अलीराजपुर में भी इसी तरह की शासकीय गेंहू की कालाबाजारी करते हुवे ट्रक पकड़ा गया था जिसमे अलीराजपुर जिला कलेक्टर ने विधिवत कार्यवाही करते हुवे ट्रक ड्राइवर और ट्रक मालिक के अलावा जो भी अधिकारी और कर्मचारी सामिल थे उनके ऊपर विधिवत रिपोर्ट दर्ज की गई थी साथ ही उस पूरे गेंहू कांड में एक और बड़ी बात थी वो जिस ठेकेदार का लाइसेंस था उस पर और उसके पुत्र पर साथ ही वेयर हाउस के मालिक पर भी जिला कलेक्टर के आदेश पर जिला प्रशासन ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और उन पर विधिवत कार्यवाही कर मुकदमा चला था लेकिन बेहडवा वेयर हाउस गेंहू विक्रय कांड में ठेकेदार और वेयर हाउस के मालिक को क्लीन चिट दी गई है ।जिससे जिला प्रशासन और जिला कलेक्टर की भूमिका ही संदेश के घेरे में है ।क्योंकि एक ही जिले में एक ही प्रकार के अपराध में दो प्रकार के कानून से कार्यवाही करना यह बताता है की गेंहू चोरी में किसी माफिया या किसी बड़े राजनेता या भाजपा सरकार की पूरी की पूरी जिला टीम का ही हाथ है ।गेंहू का ट्रक चलाने वाले ट्रक ड्राइवर को पुलिस अभिरक्षा और अधिकारियों की उपस्थिति में फरार करवाना जिसकी गवाही से गेंहू की कालाबाजारी में सामिल अन्य लोगो के नाम उजागर होने का अंदेशा था जिसके लिए उसको जानबूझकर भागने की पूरी ढील दी गई जिससे ट्रक ड्राइवर भागने में सफल रहा या उसको अधिकारियों और गेंहू माफियाओं के सहयोग से जानबूझकर बगाया गया ।क्योंकि ट्रक में जो गेंहू भरा गया था वो वैसा का वैसा शासकीय बारदान में ही था जिस पर लगी सील से यह आसानी से पता लगाया जा सकता है की इस सीरीज का गेंहू की थैलियां किस ठेकेदार और किस वेयर हाउस में रखा गया था ।फिर अभी तक ठेकेदार और वेयर हाउस के मालिक पर रिपोर्ट दर्ज नही होना जिला कलेक्टर स्वयं गेंहू कालाबाजारी कांड से वेयर हाउस मालिक और ठेकेदार को बचाने में लगे है । अब तक वेयर हाउस का शासकीय अनाज वितरण प्रणाली का गेंहू रखने का इसका लाइसेंस तत्काल रद्द कर देना चाहिए साथ ही अन्य किसी भी शासकीय योजना की सामग्री रखरखाव के लिए इस वेयर हाउस को आजीवन प्रतिबंधित कर देना चाहिए जिससे इस वेयर हाउस का उपयोग ऐसी गतिविधियों के लिए ना हो सके जिससे आम जनता को दी जाने वाली योजनाओं का दुरुपयोग न हो सके ।

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