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आबकारी विभाग पेटलावद द्वारा अवैध शराब का परिवहन करते एक वाहन जप्त…

रिपोर्टर सुनील खोडे 

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जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर झाबुआ,श्रीमती नेहा मीना एवं संजय तिवारी उपायुक्त संभागीय उड़नदस्ता इंदौर द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के परिपालन में मदिरा संग्रहण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध *श्रीमती बसंती भूरिया, ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ* के निर्देशन में आज दिनांक 21.01.2026 को मुखबिर की सूचना पर आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा आबकारी *वृत्त पेटलावद अ* के ग्राम छापरीपाड़ा मे जामली रोड़ पर एक दो पहिया वाहन को रोका वाहन की तलाशी लेने पर माउन्टस 6000 सुपर स्ट्रांग बियर कैन की 07 पेटी (कुल- 84 बल्क लीटर) विधिवत जप्त कर कब्जे आबकारी लेकर आरोपी शिवराज पिता सुभाष मुणिया नि. महुडीपाडाकला के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1)(क), 34(2), 36, 46 के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया उक्त कार्यवाही नवीन विधान के तहत विडियोग्राफी व फोटोग्राफी कि गयी। उक्त जप्त मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य राशि रुपये 19320/- एवं वाहन हिरो डिल्कस 85000/- है।

उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती सोनाली बेंजामिन के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक योगेश दामा द्वारा की गई एवं आबकारी उपनिरीक्षक श्री प्रेमसिंह परमार एवं आबकारी स्टाफ कांतु डामोर, पंकज डोडियार, लालचंद गेहलोद का उल्लेखनीय योगदान रहा। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

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