जनपद पंचायत झाबुआ में पेसा अधिनियम 2022 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दो दिवसीय व्यापार प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण सोमवार से प्रारंभ हुआ था। जिसमें झाबुआ जनपद की समस्त 68 ग्राम पंचायत के सरपंच, उपसरपंच, पेसा मोबिलाइजर्स, आगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, व पेसा समितियो के 03-03 सदस्यों सहित कुल 410 प्रतिभागियों ने भाग लिया ।

प्रशिक्षण के प्रथम दिवस पेसा अधिनियम व द्वितीय दिवस वनाधिकार अधिनियम 2006 पर विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया गया।प्रशिक्षण खण्ड पंचायत अधिकारी श्रीमान लालू सिंग अजनार के मार्गदर्शन में पेसा ब्लॉक समन्वयक श्री मानसिंह बारिया द्वारा दिया गया। जिसमें जल जंगल जमीन से जुडे आदिवासी समुदाय के संवैधानिक अधिकारों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया

अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम वासियों को प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंध संरक्षण एवं सुरक्षा के अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई साथ ही ग्राम सभा द्वारा गठित शांति एवं विवाद निवारण समिति, वन संसाधन योजना नियंत्रण समिति , मातृ सहयोगिनी समिति की क्या भूमिका होगी और उसके अधिकार किस प्रकार से होंगे उसे स्पष्ट किया गया।

पेसा अधिनियम 2022 के 14 अध्यायों के अंतर्गत ग्राम सभा को प्रदत शक्तियों, निर्णय प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं सामुदायिक सहभागिता के महत्व को उदाहरण सहित समझाया गया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य ग्राम सभा को सशक्त बनने एवं ग्राम सभा स्तर पर स्वशासन को सशक्त बनाना है । प्रशिक्षण में विशेष रूप से महेंद्र सिंह मावी, दिलीप हटीला आरजीएसए बीसी, कमेश बारिया, ऑपरेटर प्रवीणा आदि का विशेष सहयोग रहा है।