HomeUncategorizedशराब दुकान के ठेकेदार की मनमर्जी हाइवे से लगभग 130 मीटर की...

शराब दुकान के ठेकेदार की मनमर्जी हाइवे से लगभग 130 मीटर की दूरी पर खोल दी शराब की दुकान

उदयगढ़ : आबकारी विभाग के नियमों को ताक पर रखकर इन दिनों शराब के ठेके संचालित किए जा रहे हैं। उदयगढ़ में खंडाला रोड पर शराब की दुकान है जिसका अटल बिहारी चौक पर स्थान परिवर्तन किया गया है आबकारी विभाग के अधिनियम के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग से 500 मीटर की दूरी तथा स्टेट हाइवे से 220 मीटर की दूरी तय की गई है। लेकिन अटल चौक पर स्थित शराब की दुकान हाइवे से लगभग 130 मीटर की दूरी पर स्थित होने के कारण आबकारी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। वहीं पास ही भगवान शिव का मंदिर भी है जो सालो पुराना है जहां रोजाना स्थानीय लोग पूजा पाठ करते है नवीन शराब दुकान के गलत लोकेशन से आबकारी विभाग सवालो के घेरे में नजर आ रहा है गांव के सरपंच को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है जबकि मध्यप्रदेश में पैसा एक्ट लागू होने के बाद ग्राम सभा को शराबबंदी का अधिकार है इस अधिनियम के तहत शराब दुकान के स्थान चयन करने का अधिकार ग्राम सभा को है लेकिन बिना ग्राम सभा की मंजूरी के ठेकेदार द्वारा मनमानी कर शराब का ठेका स्थांतरित किया गया है जो गलत है निरीक्षण कर उचित स्थान पर स्थांतरित किया जाए ।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!