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मशीन अनुसार खाधान्न स्टॉक न मिलने एवं बायोमेट्रिक सत्यापन करने के बाद राशन देने से मना करने पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने करवाई एफआईआर

मशीन अनुसार खाधान्न स्टॉक न मिलने एवं बायोमेट्रिक सत्यापन करने के बाद राशन देने से मना करने पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने करवाई एफआईआर

थांदला ग्रामीण पाडाधामंजर के उपभोक्ताओं द्वारा पीओएस मशीन में फिंगर लगवाने के बाद भी खाद्यान्न न देने की शिकायत के बाद आशीष आजाद कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी थांदला द्वारा सेल्समैन भलजी निनामा के समक्ष दिनांक 18/9/2023 उचित मूल्य दुकान की.जांच की गई। मशीन में उपलब्ध स्टॉक अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध नहीं होना पाया गया कुल गेहूं-194 क्विटल,चावल-79 क्विटल मौके पर जांच में कम होना पाया ।उपभोक्ता द्वारा बयान लिखवाए गए कि मशीन में अंगूठा लगवा लिया गया किन्तु उन्हें खाद्यान्न प्राप्त नहीं हुआ है । इस प्रकार विक्रेता द्वारा मध्य प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 का उल्लंघन पाया गया । उक्त अनियमितता के संबंध में सेल्समैन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया । प्रस्तुत जवाब समाधान कारक नहीं होने से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) थांदला तरुण जैन के निर्देशानुसार उचित मूल्य दुकान पाडाधामंजर के विक्रेता श्री भलजी निनामा पिता नथिया निनामा निवासी मियाटी तहसील थांदला के विरुद्ध कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी आशीष आजाद द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई है।

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