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गोवंश वध के चार आरोपियों पर NSA की कार्रवाई तीन माह के लिए केंद्रीय जेल इंदौर में निरुद्ध करने के आदेश

झाबुआ। मोहनपुरा में गोवंश वध के गंभीर मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की है। जिला दण्डाधिकारी डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र पाटीदार के प्रतिवेदन पर चारों आरोपियों को तीन माह के लिए केंद्रीय जेल, इंदौर में निरुद्ध किए जाने के आदेश जारी किए हैं।

मामला 1 अक्टूबर 2026 को थाना कोतवाली क्षेत्र के मोहनपुरा में सामने आया था। पुलिस ने अपराध क्रमांक 941/2026 दर्ज कर गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं 4, 5, 9, आर्म्स एक्ट की धारा 25(बी) और बीएनएस की धारा 325 के तहत प्रकरण दर्ज किया था। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया।

NSA की कार्रवाई की जद में आए आरोपी—

  • कालू उर्फ फरीद पिता हुसैन कुरैशी, उम्र 36 वर्ष, कुम्हारवाड़ा, झाबुआ।
  • रिजवान पिता फारुक कुरैशी, उम्र 33 वर्ष, कुम्हारवाड़ा, झाबुआ।
  • एहसान उर्फ टिल्लु पिता हुसेन कुरैशी, उम्र 32 वर्ष, कुम्हारवाड़ा, झाबुआ।
  • कद्दू पिता रामा परमार, उम्र 50 वर्ष, निवासी मोहनपुरा, थाना झाबुआ।

पुलिस के अनुसार, प्रकरण की गंभीरता और आरोपियों की गतिविधियों को देखते हुए NSA के तहत निरोधात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा गया था। जिला दण्डाधिकारी के आदेश के बाद चारों को तीन माह के लिए केंद्रीय जेल इंदौर में निरुद्ध किया गया है।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि गोवंश वध सहित ऐसे गंभीर मामलों में, जिनसे कानून-व्यवस्था और सामाजिक शांति प्रभावित होने की आशंका हो, आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।

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