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पेटलावद में आबकारी विभाग की कार्रवाई: नई बस्ती से 9 पेटी अवैध शराब जप्त 80.64 लीटर शराब का अनुमानित मूल्य 46,358 रुपये आरोपी बालकृष्ण जाटव फरार, आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज

संवाददाता: सुनील खोडे, पेटलावद

पेटलावद। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु नवागत कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट के निर्देशों के परिपालन में आबकारी विभाग ने शनिवार 18 जुलाई 2026 को बड़ी कार्रवाई की। जिला आबकारी अधिकारी श्री रविन्द्र मानिकपुरी के निर्देशन में मुखबिर की सूचना पर नई बस्ती पेटलावद स्थित एक रिहायशी मकान पर दबिश दी गई।

रिहायशी मकान से मिली 9 पेटी शराब

आबकारी टीम ने मौके से `देशी मदिरा प्लेन 03 पेटी, देशी मदिरा मसाला 05 पेटी, बैगपाइपर व्हिस्की 26 पाव और पौलैंड 22 पाव` जप्त की। कुल मिलाकर `09 पेटी 80.64 बल्क लीटर` शराब जप्त की गई। जप्त मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य `46,358 रुपये` बताया गया है। कार्रवाई के बाद जप्त शराब को आबकारी उपनिरीक्षक कार्यालय पेटलावद “ब” वृत्त में रखा गया।

आरोपी फरार, प्रकरण दर्ज

कार्रवाई के दौरान मकान मालिक आरोपी `बालकृष्ण पिता कालू जाटव, निवासी नई बस्ती पेटलावद` मौके से फरार हो गया। उसके विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 संशोधित 2000 की धारा `34(1)(क), 34(2), 45` के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

टीम का रहा उल्लेखनीय योगदान

उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती सोनाली बेंजामिन के मार्गदर्शन एवं उपस्थिति में आबकारी उपनिरीक्षक प्रेम सिंह परमार द्वारा की गई। इसमें आबकारी मुख्य आरक्षक कुंवरसिंह डावर, आरक्षक पंकज डोडियार एवं वाहन चालक दयाल मन्दोदिया का उल्लेखनीय योगदान रहा। प्रकरण की विवेचना जारी है। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

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