दिव्यांगों को बस किराए में 50 फीसदी छूट अगर आदेश का हुआ उलंघन तो होगी कार्यवाही

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वॉईस ऑफ झाबुआ

दिव्यांगजनों को सभी यात्री बसों की किराया राशि में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। सभी बसों में दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र के आधार पर किराया राशि में 50 प्रतिशत छूट प्रदान करने के आदेश दिए गए है।
सभी आरटीओ और निरीक्षकों को नियमों का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की धाराओं के तहत सख्त कार्यवाही किए जाने की चेतावनी दी गई है ।

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