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क्या मामा का बुलडोजर भी चलेगा न्यायालय जिला दण्डाधिकारी झाबुआ के आदेश दिनांक 9 मई से कैलाश उर्फ भोला पिता भेरू लाल भाटी सिरवी मोहल्ला पेटलावद को जिले की सीमावृत्ति जिला धार, रतलाम, बडवानी, अलिराजपुर, बांसवाडा तथा दाहोद की राजस्व सीमा से 01 वर्ष की अवधी के लिए बाहर किया गया,जिला दण्डाधिकारी जिला झाबुआ सोमेश मिश्रा न्यायालय जिला दण्डाधिकारी झाबुआ के आदेश के द्वारा दिनांक 09 मई 2022 के आदेश अनुसार दिनांक 9 मई से कैलाश उर्फ भोला पिता भेरू लाल भाटी सिरवी मोहल्ला पेटलावद को जिले की सीमावृत्ति जिला धार, रतलाम, बडवानी, अलिराजपुर, बांसवाडा तथा दाहोद की राजस्व सीमा से 01 वर्ष की अवधी के लिए बाहर किया गया।अनावेदक अपराध प्रवृति का होकर इनके विरूद्ध मारपीट रंगदारी सट्टा जुआ, आबकारी आदि का प्रकरण पंजीबद्ध था। इस कारण अनावेदक के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 05 (क, ख) के अंतर्गत जिला बदल की कार्यवाही की जाना आवश्यक थी।