शाहिद जैनब
मध्य प्रदेश में पंचायत और नगर निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को चुनाव कराने का फैसला सुनाया है कोर्ट ने आदेश में कहा है कि 15 दिन में अधिसूचना जारी करें ओबीसी आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा किए बिना आरक्षण नहीं मिल सकता अभी सिर्फ SC/ST आरक्षण के साथ ही चुनाव करने होंगे l
जय ठाकुर और सैयद जाफर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है जाफर ने बताया कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य निर्वाचन आयोग 15 दिन के अंदर पंचायत एवं नगर पालिका के चुनाव की अधिसूचना जारी करें ओबीसी आरक्षण मामले में प्रदेश की भाजपा सरकार की रिपोर्ट को कोर्ट ने अधूरा माना है अधूरी होने के कारण मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को चुनाव में आरक्षण नहीं मिलेगा इसलिए अब स्थानीय चुनाव 36% आरक्षण के साथ ही होंगे इससे पहले 20% और 16% का आरक्षण रहेगा जबकि शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव 27% ओबीसी आरक्षण कराने की बात कही थी इसलिए यह चुनाव अटके हुए थे । कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की प्रतिक्रिया सामने आई है शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करें और सरकार पूनविचार याचिका दायर करेगी।