श्री रामदेव मोबाइल गैलरी एवं जनरल स्टोर्स पर कोल्ड्रिंक के ठन्डे करने के नाम पर 40/- रुपये की कोल्ड्रिंक के 50/- लेने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकानदार को समझाइश दी गई कि एम आर पी से अधिक मूल्य पर किसी भी सामान का विक्रय करना गलत है, लेकिन दुकानदार 50/- लेने की बात पर ही अड़ा रहा, जिसके बाद नापतौल निरीक्षक कपिल कदम द्वारा विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबध् कर लिया गया है। साथ ही हकिमी किराना हार्डवेयर एवं जनरल स्टोर्स पर भी अधिक मूल्य पर कोल्ड्रिंक बेचने पर प्रकरण दर्ज किया गया है। 10 किलो आउटडेटेड घी मौके पर ही नष्ट टीम द्वारा रामा में निरीक्षण के दौरान गूनगुन किराना पर आउटडेटेड ब्रांडेड घी लगभग 10 किग्रा को मौके पर ही नष्ट करवाया गया।